नई दिल्ली। बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र के अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा का जाति प्रमाण पत्र रद्द कर दिया है। और साथ ही 2 लाख का जुर्माना भी लगाया । गौरतलब है कि, नवनीत राणा पर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर जाति प्रमाण पत्र बनवाने का आरोप था। जाति प्रमाण पत्र रदद् होने से अब उनकी संसदीय सदस्यता पर भी खतरा मंडरा रहा है।
सुप्रीम कोर्ट में करेंगी अपील
बॉम्बे हाईकोर्ट के इस फैसले पर सांसद नवनीत राणा ने कहा कि वह कोर्ट के फैसले का सम्मान करती हैं और आगे सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ अपील दायर करेंगे। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि मुझे सर्वोच्च अदालत से न्याय की पूरी उम्मीद है।
संसद सदस्यता मुश्किल में
हाईकोर्ट में शिवसेना के पूर्व सांसद आनंदराव अडसुल ने याचिका दायर कर कहा था कि, नवनीत राणा जिस जाति से ताल्लुक रखती हैं उसे महाराष्ट्र में अनुसूचित जाति का दर्जा हासिल नहीं है। इसलिए नवनीत राणा की संसद सदस्यता पर भी खतरा है क्योंकि उन्होंने अमरावती की आरक्षित सीट से चुनाव जीता था।
विदित हो कि, अभिनेत्री नवनीत कौर राणा अमरावती से निर्दलीय सांसद हैं और वह मूल रूप से पंजाब से हैं। 2019 में उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर अमरावती से चुनाव लड़ा और जीत गई। इससे पहले भी उन्होंने साल 2014 में एनसीपी की टिकट पर चुनाव लड़ा था लेकिन जीत हासिल नहीं हुई।