बिलासपुर टूलकिट मामले में पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह और भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा के ख़िलाफ़ दर्ज FIR को रद्द करने को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। साढ़े तीन घंटे की बहस के बाद हाईकोर्ट ने अंतरिम आवेदन पर फ़ैसला सुरक्षित कर राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए तीन हफ़्ते का समय दिया ।

सुनवाई में डॉ रमन सिंह और संबित पात्रा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी , अजय बर्मन , विवेक शर्मा और गैरी मुखोपाध्याय ने बहस की व राज्य की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी और महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा ने पक्ष रखा।

जस्टिस नरेंद्र व्यास ने ही दोनों याचिकाओं पर सुनवाई की । जिसमें याचिकाकर्ताओं की ओर से दलील दी गई कि उनके विरुद्ध कोई अपराध नहीं बनता है। वहीँ राज्य की ओर से की गई कार्यवाही को विधिसम्मत बताया गया ।

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