‘मुकदमेबाजी को कम करने का विचार है, बढ़ावा देने का नहीं’, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश को किया खारिज

सुप्रीमकोर्ट ने मंगलवार को कहा कि किसी मामले को हाईकोर्ट द्वारा नए सिरे से विचार के लिए अनावश्यक रूप से वापस भेजने से बचना चाहिए क्योंकि इससे मुकदमेबाजी का एक नया दौर शुरू हो जाता है। जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस मनमोहन की पीठ ने कहा कि विचार मुकदमेबाजी को कम करने का है, न…

‘मुकदमेबाजी को कम करने का विचार है, बढ़ावा देने का नहीं’, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश को किया खारिज

सुप्रीमकोर्ट ने मंगलवार को कहा कि किसी मामले को हाईकोर्ट द्वारा नए सिरे से विचार के लिए अनावश्यक रूप से वापस भेजने से बचना चाहिए क्योंकि इससे मुकदमेबाजी का एक नया दौर शुरू हो जाता है। जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस मनमोहन की पीठ ने कहा कि विचार मुकदमेबाजी को कम करने का है, न कि उसे बढ़ाने का।

पीठ ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश को खारिज कर दिया, जिसमें एक मामले को सभी संबंधित पक्षों को सुनने के बाद नए सिरे से विचार के लिए वापस भेज दिया गया था। यह मामला प्राधिकारियों द्वारा भूखंड के नक्शे में सुधार के लिए एक व्यक्ति के आवेदन को खारिज करने से संबंधित था।

अपील पर विचार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहाकि अदालत ने उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 30, जो नक्शे और फील्ड बुक के रखरखाव से संबंधित है, की गलत व्याख्या और आधार लिया है।

पीठ ने कहा कि इससे अनावश्यक रूप से और मुकदमेबाजी बढ़ सकती थी। पीठ ने कहा, ”हम यह भी कहना चाहेंगे कि इस अदालत का पहले का मत यह था कि यदि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन होता है, तो संबंधित पक्ष को सुनवाई का अवसर देने के लिए मामले को वापस भेज दिया जाना चाहिए। हालांकि, समय बीतने के साथ यह मत बदल गया। विचार मुकदमेबाजी को कम करने का है, न कि उसे बढ़ाने का। हाईकोर्ट द्वारा अनावश्यक रूप से वापस भेजने से मुकदमेबाजी का नया दौर शुरू हो जाता है, जिससे बचना चाहिए।”

शुरुआत में, एक भूखंड के नक्शे में सुधार के लिए कलेक्टर के समक्ष दायर आवेदन खारिज कर दिया गया था। बाद में, अपर आयुक्त ने भी कलेक्टर के आदेश के खिलाफ अपील खारिज कर दी। लगभग 17 साल बाद नक्शे में सुधारके लिए फिर से एक आवेदन दायर किया गया, लेकिन संबंधित प्राधिकारी ने उसे खारिज कर दिया।

इसके बाद मामला हाईकोर्ट में पहुंचा, जिसने सभी संबंधित पक्षों को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करने के बाद मामले को नए सिरे से विचार के लिए वापस भेज दिया।

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 30 का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि कलेक्टर निर्धारित तरीके से प्रत्येक गांव के लिए एक नक्शा और एक फील्डबुक बनाए रखने के लिए बाध्य है और इसमें किए गए किसी भी बदलाव को सालाना या निर्धारित लंबे अंतराल के बाद दर्ज किया जाना चाहिए।

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