प्रतापसिंह
भारत मे कई राज्यो में शराब बंदी लागू है । इसी बीच सरकार ने शराब बिक्री, सेवन और भंडारण से संबंधित नए नियम लागू किये है। इन्ही नियमो के मुताबिक निर्धारित की गयी मात्रा से अधिक शराब व बीयर फुटकर लाइसेंसी दुकानों से नहीं मिलेगी।
निजी प्रयोग के लिए व्यक्तियों को निर्धारित फुटकर सीमा से अधिक शराब व बीयर की खरीद और निजी कब्जे में रखने के लिए लाइसेंस लेना होगा। तय की गयी सीमा से अधिक अब न तो किसी को शराब बीयर की फुटकर बिक्री की जा सकेगी। न ही इस सीमा से अधिक कोई व्यक्ति शराब रख सकेगा। तय सीमा तक भी बिक्री 21 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को नहीं की जा सकेगी।
एक बार में एक व्यक्ति को फुटकर दुकानों से इससे ज्यादा नहीं मिलेगी शराब व बीयर
- 200 मि.ली. की की सादी देसी शराब-अधिकतम 5 बोतल
- 200 मि.ली. की मसालेदार देसी शराब-अधिकतम 5 बोतल
- भारत में भरी व बनी अंग्रेजी शराब अधिकतम 1.5 लीटर
- समुद्रपार से आयातित अंग्रेजी शराब अधिकतम-1.5 लीटर
- समुद्रपार से आयातित वाईन अधिकतम-02 लीटर
- भारत में बनी बीयर अधिकतम-06 लीटर
वैसे तो हर राज्य में अपनी आबकारी नीति के अनुसार, घर पर शराब रखने की सीमा तय की गई है, यानी एक तय सीमा से ज्यादा शराब आप अपने घर में नहीं रख सकते हैं।
उन्होंने बताया कि इस बारे में इस साल 5 मार्च को जारी की गई अधिसूचना का उल्लंखन पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ संयुक्त प्रांत आबकारी अधिनियम-1910 की धारा-60 के तहत कार्रवाई की जाएगी, जिसमें तीन साल तक का कारावास और निर्धारित मात्रा से अधिक खरीदी गयी शराब में शामिल एक्साइज ड्यूटी के 10 गुना तक या फिर 2000 रुपया जो अधिक हो के अर्थदण्ड का प्रावधान है। इसके अलावा आईपीसी की सुसंगत धाराओं के तहत भी कार्रवाई की जा सकती है।
होम लाइसेंस की फीस 12 हजार रुपये
इस लाइसेंस के लिए 12000 रुपये वार्षिक की लाइसेंस फीस वसूली जाएगी। 51000 रुपये की जमानत राशि भी ली जाएगी। इस लाइसेंस को वैयक्तिक होम लाइसेंस कहा जाएगा। वैयक्तिक होम लाइसेंस परिसर में परिवार के सदस्य, रिश्तेदार, परिवार के अतिथि एवं मित्र जो 21 वर्ष से कम के न हों, द्वारा वैयक्तिक होम लाइसेंसी को किसी प्रकार का कैश अथवा काइन्ड अथवा दोनों में, भुगतान किए बगैर लाइसेंसी की सहमति से मदिरा पान कर सकेंगे।
एक व्यक्ति को अपने एक मूल निवास के लिए ही केवल एक वैयक्तिक होम लाइसेंस अनुमन्य होगा। वैयक्तिक होम लाइसेंस किसी भी व्यक्ति को अपने फार्म हाउस अथवा गेस्ट हाउस के लिए अनुमन्य नहीं होगा। वैयक्तिक होम लाइसेंस के लिए ऐसे आवेदक पात्र होंगे, जो विगत पांच वर्षों से आयकर दाता हों। आवेदन पत्र के साथ विगत पांच वर्षों के आयकर रिटर्न की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा।
किस राज्य में कितनी सीमा ?
– अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में घर पर 18 लीटर से ज्यादा शऱाब नहीं रख सकते हैं, जिसमें वाइन, एल्कोपॉप या बीयर शामिल है. वहीं, 9 लीटर से ज्यादा इंडियन या विदेशी रम, व्हिस्की, वोडका, जिन अपने घर पर नहीं रख सकते हैं। साथ ही आप दिल्ली से बाहर सिर्फ एक लीटर कोई भी शराब ले जा सकते हैं और विदेश से आ रहा शख्स 2 लीटर शराब अपने पास रख सकता है।
– पंजाब में 2 बोतल भारत में बनी विदेशी शराब या किसी भी साइज की विदेश से लाई गई दो बोतल या बीयर का एक केस (650 ML)या 2 बोतल तक देशी शराब अपने घर पर रख सकते हैं। अगर आपको घर में इससे ज्यादा शराब रखनी है तो इसके लिए लाइसेंस लेने होगा, जिसका चार्ज साल का 1 हजार रुपये या आजीवन 10 हजार रुपये है।
– हरियाणा में देशी शरीब की 6 बोतल, भारत में बनी विदेशी शराब की 18 बोतल अपने पास रख सकते हैं। इसमें लेकिन रम, वोडका के आधार पर भी बांटा गया है। अगर आप इससे ज्यादा शराब रखना चाहते हैं तो आपको हर साल के 200 रुपये या आजीवन के 2000 रुपये देकर एक अनुमति लेनी होती है।
– राजस्थान में आप 12 बोटल तक आईएमएफएल की बोतल रख सकते हैं, जिसमें कुछ शराब के लिए नियम अलग हैं। वहीं पार्टी के लिए अलग नियम है. इसमें आपको पार्टी के लिए 2000 रुपये देकर लाइसेंस लेना होता है और बिजनेस पार्टियों के लिए कुछ और टैक्स भी देना होता है।
– गोवा में कोई भी शख्स घर में बीयर की 24 बोतल, आईएमएफएल की 12 बोतल, देशी शराब की 18 बोतल रख सकता है।
– वहीं, महाराष्ट्र में शराब की 8 बोतल आप अपने घर पर रख सकते हैं।