The rise of Raj Kundra from son of a bus conductor to business tycoon |  Deccan Herald

EDITED BY 
ABHINAV SONI

नई दिल्ली। शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा को एक बार फिर कोर्ट से राहत नहीं मिली और बॉम्बे हाईकोर्ट ने राज कुंद्रा की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने मुंबई पुलिस द्वारा अपनी गिरफ्तारी को गैरकानूनी बताकर चैलेंज किया था। राज को अश्लील फिल्में बनाने के आरोप में मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 19 जुलाई को गिरफ्तार किया था।


राज कुंद्रा की याचिका पर सुनवाई करते हुए आज जस्टिस एएस गडकरी ने फैसला सुना दिया। जस्टिस एएस गडकरी ने कहा है कि मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा हिरासत में रिमांड कानून के अनुरूप है और इसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। इस तरह राज कुंद्रा की जमानत की उम्मीद को एक बार फिर धक्का लगा है। वहीं राज कुंद्रा की जमानत याचिका की सुनवाई आज सत्र न्यायालय में टल गई। संबंधित जज के अनुपस्थित होने के चलते ये फैसला आया है। 


बता दें कि, कोर्ट ने जमानत पर गुरुवार को राज कुंद्रा और रायन थोर्प के वकीलों की दलीलें सुनीं। राज कुंद्रा की ओर से दाखिल याचिका में कहा गया था कि उन्हें गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया है। वहीं, पुलिस का दावा है कि राज ने सीआरपीसी की धारा 41 (ए) पर साइन करने से मना कर दिया था, इसलिए उन्हें गिरफ्तार करना पड़ा।


 सरकारी वकील ने कोर्ट को बताया –


 ‘राज कुंद्रा के लैपटॉप से यूजर फाइल्स, इमेल्स, मैसेज, फेसटाइम, इंटरनेट ब्राउजिंग हिस्ट्री मिले है, जिसमें सब्सक्राइबर डिटेल्स, अलग-अलग तरह कर इनवॉयस भी मिली है। क्राइम ब्रांच को स्टोरेज नेटवर्क नेटवर्क से 51 एडल्ट मूवीज मिली हैं, जबकि राज कुंद्रा के लैपटॉप से 68 एडल्ट मूवीज मिली हैं।’


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