दिल्ली : वरिष्ठ वकील गौरव भाटिया से बदसलूकी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को अदालत में CCTV कैमरे न रखने पर नोटिस जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने एक रिपोर्ट पर संज्ञान लिया जिसमें कहा गया था कि कोर्ट परिसर में CCTV कैमरे काम नहीं कर रहे हैं। सुनवाई के दौरान बेंच ने इस पर संज्ञान लिया और कहा कि CCTV कैमरे को ठीक कराने के लिए बार-बार पत्र लिखा गया, उसके बावजूद उन्हें सुधारा नहीं गया।

सुप्रीम कोर्ट ने गौरव भाटिया बदसलूकी मामले में जिला अदालत प्रशासन को CCTV कैमरे सुरक्षित करने का आदेश दिया था। इसी बीच कोर्ट को जानकारी प्राप्त हुई कि CCTV फुटैज नहीं दे सकते क्योंकि वह खराब हो गए हैं । मामले में CJI  की अदालत ने जोर देकर कहा कि वह इस मामले को हल्के में नहीं लेंगे। कोई भी वकील किसी अन्य को अदालत छोड़ने के लिए मजबूर नहीं कर सकता है।

दरअसल, भाजपा प्रवक्ता और वरिष्ठ अधिवक्ता गौरव भाटिया ग्रेटर नोएडा की एक अदालत में एक केस की पैरवी के लिए पहुंचे थे। इस दौरान उनके साथ अधिवक्ता मुस्कान गुप्ता भी साथ थी। जैसे ही वे कोर्ट पहुंचे वहां मौजूद स्थानीय वकील ने उन पर हमला कर दिया। यहां वकीलों ने भाटिया का बैंड भी छीन लिया। बता दें कि एक जिला अदालत के अंदर वकील हड़ताल कर रहे थे और उसी दौरान गौरव भाटिया और मुस्कान गुप्ता वहां पहुंचे थे। तभी  वकीलों ने उनके साथ बदसलूकी की थी।

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