केंद्र सरकार की श्रम एवं वित्त मंत्रालय की संयुक्त अपील को कोलकाता हाईकोर्ट की डबल बेंच ने बुधवार को खारिज कर दिया है। सेंट्रल बोर्ड फार वर्कर्स एजुकेशन आफिसर्स एसोसिएशन (CBWE) के वेतनमान मामले में 14 साल की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद जीत मिली है।

एसोसिएशन के अधिकारी 1961 तक दूसरे वेतनमान तक समूह ए में थे जिसे मंत्रालय ने बिना किसी कानूनी आधार के बदलकर बी में कर दिया था। एसोसिएशन ने इसकी शिकायत केंद्रीय न्यायिक अधिकरण (CAT) से की थी। CAT ने वर्ष 2004 में पुरानी व्यवस्था को बहाल करने का आदेश मंत्रालय को दिया था लेकिन 2007 में अधिसूचना जारी होने के बाद भी मंत्रालय मामले को लेकर वर्ष 2010 में कोलकाता हाईकोर्ट चला गया।

लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद कोर्ट ने मंत्रालय की याचिका को खारिज करते हुए एसोसिएशन को बड़ी राहत दी है। एसोसिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति नाथ साह का कहना है कि कोर्ट से प्राप्त उक्त आदेश से देश भर के कार्यरत 102 से अधिक व 250 सेवानिवृत्त शिक्षा अधिकारी से लेकर अतिरिक्त निदेशक के पद पर कार्यरत रहें आफिसर लाभांवित होंगे।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page