हाईकोर्ट ने मंगलवार को पुलिस महानिदेशक (DGP Sanjay Kundu) संजय कुंडू और पुलिस अधीक्षक कांगड़ा शालिनी अग्निहोत्री को अपने पद से हटाने के निर्देश जारी किए है। हाईकोर्ट में DGP और कारोबारी निशांत शर्मा मामले में सुनवाई हुई। हाई कोर्ट ने अब तक की जांच को देखते हुए इन्हें पदमुक्त करने के आदेश दिए हैं।बता दें, पालमपुर के कारोबारी निशांत शर्मा मामले पर हिमाचल हाईकोर्ट ने स्वत संज्ञान लिया था। जिस पर मंगलवार को सुनवाई हुई। जिसमें DGP हिमाचल पुलिस और एसपी कांगड़ा को हटाने के आदेश दिये। हिमाचल हाई कोर्ट महाधिवक्ता अनूप रतन ने मामले की जानकारी देते हुए बताया की कोर्ट ने कहा की एसपी व DGP के पद में रहते हुए मामले की निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती है। इसलिए दोनों को उनके पद से पदमुक्त किया जाए।क्या पूरा मामलाबीते महीने पालमपुर के कारोबारी निशांत शर्मा ने DGP संजय कुंडू के खिलाफ भी ई मेल से हाई कोर्ट में शिकायत दी थी। इसी E-Mail पर संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने जबाब तलब किया था। निशांत शर्मा ने 28 अक्टूबर को हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार के नाम ई-मेल भेज कर अपनी जान को खतरा बताया था। कारोबारी निशांत शर्मा के मुताबिक उन पर गुरुग्राम में हमला हुआ। जिसकी एफआईआर भी गुरुग्राम में दर्ज करवाई गई है। इसके बाद मैक्लोडगंज में उनको मामला वापस लेने के लिए दो लोगों द्वारा धमकाया गया। इसी बीच उन्हें DGP कार्यालय से 14 बार फोन किया गया। जब उन्होंने DGP से बात की, तो उन्हें DGP ने शिमला आने के लिए कहा। कारोबारी निशांत शर्मा का आरोप है कि जब वह DGP को जानते ही नहीं है, तो आखिर उन्हें शिमला क्यों बुलाया गया।