सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने केंद्रीय मोटर वाहन नियमों में संशोधन का मसौदा (Draft) जारी किया है। ये अभी प्रस्तावित बदलाव हैं, जो सुझाव और आपत्तियों की प्रक्रिया पूरी होने के बाद लागू होंगे।
प्रमुख बदलाव और मान्य दस्तावेज इस प्रकार हैं:
ड्राइविंग लाइसेंस के नियमों में प्रस्तावित प्रमुख बदलाव:
- अलग-अलग रंग के कार्ड: भारतीय नागरिकों और विदेशी नागरिकों के लिए अलग-अलग रंग के ड्राइविंग लाइसेंस (जैसे भारतीयों के लिए केसरिया और विदेशियों के लिए नीला रंग) जारी करने का प्रस्ताव है।
- लर्नर टेस्ट हुआ सख्त: ऑनलाइन सेफ-ड्राइविंग ट्यूटोरियल (कम से कम 30 मिनट का) पूरा करना होगा और प्रीलिमिनरी लर्नर टेस्ट में पास होने के लिए न्यूनतम अंक 60% से बढ़ाकर 75% करने का प्रस्ताव है।
- अनिवार्य जानकारियां: हर नए या नवीनीकृत (Renewed) लाइसेंस पर धारक का ब्लड ग्रुप, मोबाइल नंबर और आपातकालीन (Emergency) संपर्क नंबर दर्ज करना अनिवार्य होगा।
- कार्ड का प्रारूप: सभी लाइसेंस फॉर्म-7 के तहत लेमिनेटेड या पीवीसी (PVC) कार्ड के रूप में जारी किए जाएंगे।
- शुल्क में राहत: आधार प्रमाणीकरण (Aadhaar Authentication) के जरिए नाम, पता या अन्य विवरण बदलने जैसी कुछ ऑनलाइन सेवाओं पर कोई शुल्क नहीं (Free) लेने का प्रस्ताव है। साथ ही आवेदन पर 15 दिन के भीतर फैसला लेने की बात कही गई है।
- शपथपत्र (Affidavit) समाप्त: कार्यकारी मजिस्ट्रेट या नोटरी के समक्ष दिए जाने वाले शपथपत्र की अनिवार्यता खत्म करने का प्रस्ताव है।
