ज्ञानवापी परिसर में हिंदुओं को पूजा-पाठ का अधिकार देने से जुड़े 1991 में दायर मुकदमे में उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने अग्रिम सुनवाई पर रोक लगाने की मांग की है। बोर्ड की ओर से सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए अदालत में प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया है। सिविल जज (सीनियर डिवीजन, फास्ट ट्रैक) अभिषिक्ता यादव की अदालत में इस अर्जी पर 13 नवंबर को सुनवाई होगी।
