सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को एक याचिका पर सुनवाई हुई जिसमें गर्मियों के दौरान देशभर में वकीलों के लिए काला कोट पहनने से छूट देने की मांग की गई थी। हालांकि अदालत ने इसे खारिज कर दिया। CJI ने कहा कि कोर्ट का एक डेकोरम होता है। आप कुर्ता-पायजामा में बहस नहीं कर सकते।

CJI डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, ‘गाउन पहनने से पहले ही छूट दी जा चुकी है। आपको कुछ तो पहनना ही पड़ेगा। आप कुर्ता-पायजामा या शॉर्ट्स और टीशर्ट में बहस नहीं कर सकते। कुछ डेकोरम भी होना चाहिए। हमें बताइए कि ड्रेस कैसी होनी चाहिए।’

”राजस्थान के हालात बेंगलुरु जैसे नहीं’
CJI ने कहा, ‘राजस्थान के हालात बेंगलुरु जैसे नहीं हैं। बार की कुछ मर्यादा होती है। डेकोरम बनाए रखने के लिए आपको उचित कपड़ों में आना होगा।’ यह याचिका वकील शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी द्वारा दायर की गई थी। बेंच ने कहा कि वह अपने सुझाव बार काउंसिल ऑफ इंडिया को भेज सकते हैं। वकील शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी ने कहा कि वह वकीलों के लिए ड्रेस कोड को लेकर बार काउंसिल ऑफ इंडिया और यूनियन ऑफ इंडिया के समक्ष प्रतिनिधित्व करेंगे।

पहले भी दायर की गई थी याचिका
इससे पहले मई में भी सुप्रीम कोर्ट में इस तरह की एक याचिका दायर की गई थी, जब देश में भीषण गर्मी पड़ रही थी। याचिका में देशभर के हाई कोर्ट में वकीलों को काला कोट पहनने से छूट देने का निर्देश देने की मांग की गई थी।

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