बिलासपुर। अभिनेता आमिर खान के 2015 में दिए बयान पर छत्तीसगढ़ की बिलासपुर हाईकोर्ट ने सोमवार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। आमिर ने देश में असहिष्णुता पर कहा था कि उन्हें और उनकी पत्नी को देश में रहने से डर लगने लगा है। इस मामले में परिवार दाखिल होने के बाद काेर्ट के आदेश पर पुलिस ने जांच कर कहा था कि बयान वैमनस्य फैलाने वाला प्रतीत होता है। मामले की सुनवाई जस्टिस संजय के अग्रवाल की एकलपीठ में हुई। मामले में सरकार की ओर से उप महाधिवक्ता मतीन सिद्दकी ने पैरवी की। अगली सुनवाई 17 अप्रैल को होगी। रायपुर के दीपक दीवान ने अभिनेता आमिर खान के विरुद्ध धारा 153-ए और 153-बी आईपीसी के तहत परिवाद दाखिल किया था। इस पर न्यायिक मजिस्ट्रेट रायपुर ने परिवादी और उनके साक्षियों का कथन अंकित कर मामले को जांच के लिए पुरानी बस्ती थाने को भेज दिया था। थाना पुरानी बस्ती ने कोर्ट के निर्देश के क्रम में प्रतिवेदन प्रस्तुत किया कि मामले के तथ्यों, साक्षियों के बयान से अभिनेता का बयान सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाला है।