बीआरएस नेता के कविता की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई और ईडी को नोटिस जारी किया है। के कविता पर दिल्ली शराब घोटाले में भ्रष्टाचार का आरोप है और इसी मामले में वह ईडी औऱ सीबीआई की जांच का सामना कर रही हैं। वह फिलहाल न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में बंद हैं। के कविता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने दलील देते हुए कहा, वह पिछले पांच महीने से जेल में हैं और जमानत की हकदार हैं। साथ में यह भी कहा गया कि उनका मामला भी अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोजिया की तरह हैं जिन्हें सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल चुकी है। ऐसे में जस्टिस बीआर गवई और केवी विश्वनाथन की पीठ ने केंद्रीय एजेंसियों से जवाब मांगा है और मामले को 20 अगस्त को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है।
बता दें, दिल्ली हाई कोर्ट ने एक जुलाई को के कविता की जमानत याचिका खारिज कर दी थी जिसके बाद इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। कविता को ईडी ने 15 मार्च को हैदराबाद से गिरफ्तार किया था। इसके बाद 11 अप्रैल को सीबीआई ने उन्हें हिरासत में ले लिया। सीबीआई और ईडी ने दावा किया है कि वह दिल्ली शराब नीति मामले में रिश्वत के लेन-देन और मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल थीं।
ईडी ने दावा किया कि कविता साउथ ग्रुप की एक प्रमुख सदस्य थी, जिस पर राष्ट्रीय राजधानी में आबकारी लाइसेंसों के एक बड़े हिस्से के बदले में दिल्ली में सत्तारूढ़ आप को 100 करोड़ रुपये की रिश्वत देने का आरोप है। ईडी ने आरोप लगाया कि मामले के एक आरोपी विजय नायर ने कथित तौर पर सरथ रेड्डी, कविता और मगुंटा श्रीनिवासुलु रेड्डी द्वारा नियंत्रित “साउथ ग्रुप” से आप नेताओं की ओर से कम से कम 100 करोड़ रुपये की रिश्वत ली।
एक जुलाई को दिल्ली हाई कोर्ट की एकल पीठ (न्यायमूर्ति स्वर्णकांत शर्मा) ने कहा था कि मामले में जमानत मांगने वाले आरोपियों द्वारा की गई प्रार्थना में कोई दम नहीं है। छह मई को दिल्ली के राउज एवेन्यू की विशेष अदालत ने सीबीआई और ईडी मामलों में कविता की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट में जमानत की अपील दायर की और जमानत खारिज किए जाने को शीर्ष अदालत में उसे चुनौती दी।