नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) द्वारा कोरोना वॉयरस जैसी अंतराष्ट्रीय महामारी व देश मे 21 दिनों के लिए घोषित लॉकडाउन के कारण उत्पन्न हुई मुश्किल परिस्थितियों का सामना कर रहे बार सदस्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन
 “SCBA COVID-19 HELPLINE SCHEME”  नामक एक योजना की शुरूवात की है। योजना के तहत बार सदस्यों को 25,000 रुपए का आर्थिक सहयोग, लोन के रूप में, बिना किसी ब्याज के दिया जाएगा। जिसे सदस्य दो साल की अवधि या पहले चुका सकते हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार SBCA सदस्य द्वारा लोन के अनुरोध पर विचार करने के दो दिनों के भीतर कार्यकारी समिति द्वारा लोन का वितरण कर दिया जाएगा। योजना में यह भी कहा गया है, की आवेदक-सदस्य की पहचान को यथासंभव गोपनीय रखने का प्रयास किया जाएगा।

योजना से सम्बंधित महत्वपूर्ण जानकारी-


1. योजना के अंतर्गत सदस्य को 25,000 / – की अधिकतम सहायता प्रदान की जायेगी,क्योंकि लोन को दो वर्षों या उससे पहले बिना किसी ब्याज के सदस्यों द्वारा चुकाया जाएगा।
2. योजना के तहत लाभ पाने के लिए सदस्य को घोषणा के साथ SCBA को आवेदन करना होगा, कि उसके पास आय का कोई अन्य स्रोत नहीं है और न ही उसने अन्य बार एसोसिएशन के समान लाभ के लिए आवेदन किया है।
3. ईसी या इसके सदस्यों में से जो भी उपलब्ध हो सके,अनुरोध पर विचार करेगा,और जितनी जल्दी हो सके लोन की राशि वितरित कर सकता है लेकिन यह अवधि दो दिनों से अधिक नहीं होगी।
4. योजना को वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए ईसी ने व्हाट्सएप संदेश पर सर्कुलर के माध्यम से अनुमोदित किया है।
5. योजना के तहत लाभ चाहने वाले सदस्यों की पहचान को यथासंभव गोपनीय रखा जाएगा।
6. SCBA की कार्यकारी समिति ने अपने सदस्यों से इस योजना के लिए दान करने का आग्रह किया है ताकि वर्तमान जमा राशि से व्यय की भरपाई हो सके।

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