अभिनव 

रायपुर। अधिवक्ता संघ के सचिव कमलेश पांडे ने बताया कि माननीय जिला न्यायाधीश महोदय से हुई चर्चा के अनुसार तथा माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 16 मई 2020 का पालन करते हुए सोमवार दिनांक 18 मई 2020 से जिला न्यायालय रायपुर में कामकाज प्रारंभ हो जाएगा।

           उन्होंने बताया कि सभी अधिवक्तागण को न्यायालय परिसर में कोविड 19 , कोरोना से सुरक्षा के सभी उपाय व शासकीय दिशा निर्देश का पालन करना आवश्यक होगा।
जिसके अनुसार – 
◆ मास्क , रुमाल, गमछा आदि से मुंह ,नाक को भलीभांति ढकना व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा।
◆काला कोट एवम गाउन पहनने से छूट मिली है अतः इन्हें ना पहने। अन्य निर्धारित यूनिफार्म में ही आना होगा।
सचिव श्री पांडे ने बताया कि न्यायालय में दोपहर 11 बजे से 2 बजे तक केवल सत्र न्यायालय में ही काम होगा और 2 बजे से 5 बजे तक निम्न न्यायालय में काम होगा।
◆न्यायालय परिसर में गुटखा, पान , तम्बाकू, बीड़ी , सिगरेट आदि पूर्णतः प्रतिबंधित है। सेवन करते पाए जाने पर अर्थ दंड से दंडित किया जा सकेगा।
◆न्यायालय परिसर में थूकना और कुल्ला करने से संक्रमण का खतरा है अतः सावधान रहें व स्वयम को तथा अन्य को खतरे में ना डाले।
◆अपने नाक, मुंह, आंखों को छूने से पहले हाथों को भलीभांति धोये, अथवा सेनिटाइजर का प्रयोग करें।
◆हाथ मिलाने या शारीरिक संपर्क में आने से बचें।
◆जब तक अत्यधिक आवश्यक ना पक्षकारों को कोर्ट ना बुलाएं और अधिवक्ता कक्ष में ना बैठाएं।
◆पक्षकारों को न्यायालय में फिलहाल ले जाने की आवश्यकता नहीं है।
◆जब तक अति आवश्यक ना हो अपनी फ़ाइल, दस्तावेज डायरी लेकर न्यायालय कक्ष ना जाये।
उन्होंने कहा कि धारा 144 अब भी लागू है अतः इन बातों का ध्यान रखना होगा कि अपना काम समाप्त हो जाने पर अधिवक्तागण अनावश्यक न्यायालय परिसर में ना रुकें।
माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार फिलहाल टाइपिस्ट और फोटोकॉपी कार्य कोर्ट में नहीं होंगे, अतः स्वयम पूर्व से व्यवस्था कर कोर्ट आएं।
◆अपनी पानी की बोतल साथ लेकर आएं , स्वच्छ पानी की व्यवस्था संघ द्वारा की जा रही है।

श्री पांडे ने नोटरीगण से विशेष निवेदन किया है कि सोशल डिस्टेंसिंग एवम मास्क के उपयोग पर विशेष ध्यान देवें , किसी भी स्थिति में भीड़ हो ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो।

सचिव कमलेश पांडे ने कहा कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 16 मई , केंद्र सरकार एवम राज्य सरकार के द्वारा जारी सभी निर्देशों का पालन करना हम सभी अधिवक्तागण का कर्तव्य है अतः स्वयं सुरक्षित रहें व स्वच्छ्ता बनाये रखें।
विदित हो कि हाइकोर्ट ने ग्रीष्म कालीन अवकाश निरस्त कर दिया है। लगभग दो माह से कोरोना महामारी के कारण केवल आवश्यक कार्य को छोड़कर शेष न्यायालयीन कार्य बंद थे।जिससे अधिवक्तागण, पक्षकार प्रभावित रहे हैं। मामलो में सुनवाई नहीं होने से निरूद्ध अभियुक्तगण के परिवार वाले भी चिंचित रहे हैं। वहीं प्रकरण लंबित हो रहे हैं। अब न्यायालय में कार्य शुरू होने पर पक्षकारों की आशाएं जागेगी कि उनके मामलों की सुनवाई शीघ्र हो। किन्तु कोरोना की भयावहता को देखते हुए आवश्यक होगा कि शासन द्वारा निर्धारित सभी दिशा निर्देश का पूर्ण पालन किया जाये अन्यथा स्थिति गंभीर हो सकती है। साथ ही न्यायालय परिसर में उक्त सभी निर्देशों का पालन उचित रूप से कराया जाये।

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