बिलासपुर। छत्तीसगढ उच्च न्यायालय ने निजी स्कूलों की फीस वसूली के मामले में सिंगल बेंच के फैसले को बरकरार रखते हुए, हाईकोर्ट ने निजी स्कूलों के पक्ष में फैसला जारी किया है।
गौरतलब है कि, कोरोना काल में स्कुल बंद रहने के बावजुद स्कूलों द्वारा फ़ीस वसूली किए जाने को लेकर पालक विरोध कर रहे थे वहीं निजी स्कूल संचालकों द्वारा टीचर और स्टाफ को सैलरी दिए जाने की बात कहकर फीस वसूल की जा रही थी । जिसके बाद यह मामला हाईकोर्ट पहुंचा। इस पर छात्रों के पालको द्वारा 11 याचिकाएं दायर की गई थी। जिस पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने सभी 11 याचिकाएं खारिज कर, निजी स्कूलों के पक्ष में फैसला सुनाया।