इंदौर। एम पी हाईकोर्ट ने जमानत के एक मामले की सुनवाई के दौरान ,नोटरी द्वारा शादी और तलाक को अवैध बताया। सुनवाई के बाद न्यायालय ने कहा कि ऐसा करने वाले व्यक्ति और नोटरी दोनों के विरुद्ध कार्यवाही की जावेगी। इस संबंध में हाईकोर्ट ने विधि विभाग को भी सख्त नियम बनाने का आदेश जारी किया । और ऐसे मामलों में शामिल नोटरी का लाइसेंस भी रद्द करने की बात कहीं।
सूत्रों के अनुसार जावरा के एक व्यक्ति ने नोटरी के आधार पर महिला से शादी की थी। शादी के कुछ दिनों बाद ही महिला डेढ़ लाख रुपए लेकर भाग गई, जिसे बाद में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। और उसे जमानत के लिए हाईकोर्ट में पेश किया गया।
जिस पर जस्टिस विवेक रुसिया ने पाया कि नोटरी के आधार पर लगातार शादियां और तलाक किए जा रहे है। जो गम्भीर समस्या है। इस पर जस्टिस रूसिया ने आदेश जारी करते हुए कहा कि नोटरी के माध्यम से शादी और तलाक दोनों ही वैध नहीं है। इस तरह के मामलों में प्रदेश के विधि विभाग को गाइडलाइन जारी करने के निर्देश दिए। और नोटरी को इस संबंध में सख्त हिदायत जारी करने को कहा।