आपने कई ऐसी लुटेरी दुल्हन कहानियों के बारे में सुनी होगी जिसमें लुटेरी दुल्हन कई दूल्हों को लूटकर फरार हो जाती है। बॉम्बे हाईकोर्ट में इसी तरह का एक मामला सामने आया। लेकिन लुटेरी दुल्हन को बॉम्बे हाई में तगड़ा झटका लगा है। दरअसल महिला ने सोशल मीडिया का उपयोग कर सात करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की थी।

बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ के पास इस लुटेरी दुल्हन की जमानत याचिका आई थी। हाईकोर्ट ने महिला को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने तीन अन्य आरोपियों को अग्रिम जमानत दे दी, लेकिन मुख्य संदिग्ध, मुख्तार अहमद की बेटी समीरा फातिमा को राहत नहीं दी।

इस तरह बुनती थी जाल
न्यायमूर्ति उर्मिला जोशी-फाल्के ने जमानत से इनकार करते हुए समीरा के खिलाफ आरोपों की गंभीरता को रेखांकित किया। वह कथित तौर पर भ्रामक गतिविधियों में शामिल थी जो महज वित्तीय धोखाधड़ी से भी आगे तक फैली हुई थी। गिट्टीखदान पुलिस स्टेशन में दर्ज शिकायत के अनुसार, समीरा ने फेसबुक के माध्यम से संपर्क शुरू करके एक स्थानीय व्यवसायी को जाल में फंसाया।

फिर उसने एक होटल में ली गई आपत्तिजनक तस्वीरों का उपयोग करके उसे शादी के लिए ब्लैकमेल किया रिश्तेदारों को उसके घर लाकर अपनी मांगों को और तेज कर दिया। जब शख्स ने उससे शादी से करने से इनकार कर दिया तो उसके रिश्तेदारों ने जल्द ही उसकी संपत्ति में हिस्सा मांगना शुरू कर दिया और 10 मिलियन रुपये नहीं मिलने पर तस्वीरें और वीडियो वायरल करने की धमकी दी।

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