केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं  मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई), क्षेत्रीय कार्यालय, मुंबई के सहायक निदेशक व  तीन निजी व्यक्तियों यथा निदेशक, वरिष्ठ प्रबंधक और ठाणे स्थित  निजी कंपनी के एक अन्य प्रतिनिधि सहित चार आरोपियों को  उक्त निजी कंपनी के लंबित बिलों के भुगतान के एवज में 1.20 लाख रु. की रिश्वत मांगने और स्वीकार करने से संबंधित मामले में गिरफ्तार किया।

सीबीआई ने सहायक निदेशक (तकनीकी), एफएसएसएआई, मुंबई एवं  दो निजी व्यक्तियों अर्थात ठाणे स्थित निजी कंपनी के एक निदेशक व एक वरिष्ठ प्रबंधक, उक्त निजी कंपनी  और अन्य अज्ञात व्यक्ति सहित तीन आरोपियों के विरुद्ध मामला दर्ज किया जिसमे उक्त सहायक निदेशक (एडी), एफएसएसएआई, क्षेत्रीय कार्यालय, मुंबई पर कई मध्यस्थ्य व्यक्तियों की मिलीभगत में  लोक सेवक के रूप में सार्वजनिक कर्तव्य का बेईमानी से निर्वहन कर खाद्य व्यवसाय संचालकों एवं  अन्य इच्छुक पार्टियों से रिश्वत मांगने व स्वीकार करने की अवैध एवं भ्रष्ट गतिविधियों में संलिप्त होने का आरोप  है। यह भी आरोप है  कि आरोपी सहायक निदेशक, एफएसएसएआई,  निजी कंपनी के आरोपी वरिष्ठ प्रबंधक, जो कंपनी के लंबित बिलों को मंजूरी देने के एवज  में उक्त कंपनी के निदेशक की ओर से रिश्वत देता, से रिश्वत स्वीकार करने पर सहमत हुए।

सीबीआई ने जाल बिछाया एवं आरोपी सहायक निदेशक, एफएसएसएआई को उक्त वरिष्ठ प्रबंधक व  निजी कंपनी के एक अन्य प्रतिनिधि से 1,20,000/- रु. की रिश्वत स्वीकार करने के दौरान रंगे हाथों पकड़ा। रिश्वत की राशि  के लेन-देन में संलिप्त  तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में, निजी कंपनी के आरोपी निदेशक को भी गिरफ्तार कर लिया गया।

आरोपियों के कार्यालय व  आवासीय परिसरों में तलाशी ली गई, जिसमें 37.3 लाख रु.(लगभग) की नकद राशि, लगभग 45 ग्राम सोना एवं  विभिन्न अचल संपत्तियों से संबंधित दस्तावेज व अन्य आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद हुए।

गिरफ्तार आरोपियों को सक्षम न्यायालय के समक्ष पेश किया गया एवं  उन्हें  दिनाँक 08.05.2024 तक पुलिस हिरासत में भेजा गया।

इस मामले में जाँच जारी है।

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