झारखंड हाईकोर्ट ने मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर 1000 रुपये का जुर्माना लगाया है। जस्टिस अनिल चौधरी की अदालत ने राहुल गांधी पर जुर्माना लगाया है। हालांकि राहुल गांधी को राहत जारी रहेगी। कोर्ट ने ये जुर्माना तय समय में जवाब दाखिल न करने पर लगाया है।
बता दें कि एमपी एमएलए कोर्ट चाईबासा ने 27 फरवरी 2024 को भाजपा कार्यकर्ता प्रताप कटियार की याचिका पर तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में राहुल गांधी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। राहुल गांधी ने व्यक्तिगत छूट के लिए याचिका दायर की थी, लेकिन ट्रायल कोर्ट ने 14 मार्च 2024 को इसे खारिज कर दिया था और राहुल गांधी को 27 मार्च को व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होने के लिए कहा था।
राहुल गांधी ने ट्रायल कोर्ट के आदेश के खिलाफ झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। 20 मार्च को जब झारखंड हाईकोर्ट ने गैर जमानती वारंट पर एक महीने के लिए रोक लगा दी। फिर 25 अप्रैल को राहुल गांधी को बड़ी राहत देते हुए हाईकोर्ट ने एमपी एमएलए कोर्ट चाईबासा की सभी कार्यवाही पर रोक लगा दी थी।
इस मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने राहुल गांधी और शिकायतकर्ता दोनों को नोटिस जारी किया था। राहुल गांधी द्वारा जवाब दाखिल करने में देरी से अदालत नाराज हो गई और उन पर 1000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
बता दें कि प्रताप कटियार के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने 27 जून 2018 को मामला दर्ज कराया था। प्रताप कटियार ने IPC की धारा 499 और 500 के तहत 10 करोड़ रुपये का मानहानि का मुकदमा दायर किया था। उन्होंने शिकायत की थी कि 18 मार्च 2018 को कांग्रेस अधिवेशन के दौरान राहुल गांधी ने तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। कटियार ने अपनी शिकायत में कहा था कि राहुल गांधी की टिप्पणी से बीजेपी कार्यकर्ताओं की भावनाएं आहत हुई हैं। एडवोकेट धीरज कुमार ने बताया कि इस मामले में अगली सुनवाई 2 सप्ताह बाद होगी।