हाईकोर्ट के आदेशों को आप सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। दरअसल, हाईकोर्ट ने आम जनता को राहत देने के लिए पंजाब के सी.एम. भगवंत मान के निवास के सामने की सड़क खोलने के आदेश दिए हैं जो 1980 के दशक में आतंकवाद के समय बंद कर दी गई थी। हाईकोर्ट का कहना है कि आतंकवाद के समय यह सड़क बंद कर दी गई थी लेकिन तब से लेकर काफी चीजें बदल गई हैं।
इस उक्त मुद्दे पर जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ पंजाब सरकार द्वारा दायर की गई पटीशन पर आज सुनवाई करेगी। आम जनता को राहते देते हुए हाईकोर्ट ने 1 मई को नया गांव रोड के एक हिस्से को चंडीगढ़ के पुलिस महानिदेशक और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को खोलने के निर्देश दिए थे।
वहीं कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जी.एस. संधवालिया और जस्टिस लपीता बनर्जी की खंडपीठ ने सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक सड़क को खोले जाने बारे बात की थी। उधर, हाईकोर्ट ने कहा कि अगर इस सड़क पर किसी भी प्रदर्शन की कोई पूर्व सूचना मिले तो अथॉरिटी निवारण कदम उठा सकता है ताकि प्रदर्शनकारी किसी संवेदनशील हिस्सों में न पहुंच सके।