रांची । झारखंड हाई कोर्ट में हॉर्स ट्रेडिंग मामले में अभियुक्त निलंबित एडीजी अनुराग गुप्ता की याचिका पर सुनवाई हुई जस्टिस एसके द्विवेदी के पीठ में यह मामला सुना गया। अदालत ने 11 अगस्त तक अनुराग गुप्ता के गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। हालांकि अदालत ने इस मामले में निचली अदालत की प्रक्रिया और जांच पर रोक नही लगाई। पर कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार से विस्तृत जवाब मांगा है।
एडीजी अनुराग गुप्ता ने हाईकोर्ट में आवेदन देकर उनके खिलाफ पीसी एक्ट (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988) जोड़े जाने को चुनौती दी है। सुनवाई के दौरान उनके अधिवक्ता की ओर से कहा गया कि , मामले में सीआरपीसी के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है। उनके खिलाफ पीसी एक्ट का कोई मामला नहीं बनता है। इसलिए निचली अदालत में पीसी एक्ट लगाने की प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए। जिस पर राज्य सरकार ने इसका विरोध करते हुए कहा कि, जांच में इनके खिलाफ पर्याप्त सबूत मिले हैं। जिसके आधार पर अनुसंधान अधिकारी ने अदालत से पीसी एक्ट लगाने का अनुरोध किया है। जिसके बाद मजिस्ट्रेट कोर्ट ने इस मामले को निगरानी कोर्ट में भेज दिया है।