सुप्रीम कोर्ट ने 12वीं के बाद पांच साल के एलएलबी कोर्स की अवधि घटाकर तीन साल करने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस पेशे में परिपक्व लोगों की जरूरत है। इसके साथ ही कोर्ट ने ये भी कहा कि एलएलबी के पाठ्यक्रम में छेड़छाड़ की जरूरत नहीं है।
बता दें कि याचिका में मांग रखी गई थी कि केंद्र और बार काउंसिल ऑफ इंडिया, 12वीं कक्षा के बाद मौजूदा पांच साल के एलएलबी पाठ्यक्रम की जगह तीन साल के पाठ्यक्रम संचालन की व्यवहार्यता तलाशने के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित करें। इसको लेकर भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला की पीठ ने कहा कि उन्हें इस पेशे में परिपक्व लोगों की जरूरत है और मौजूदा पांच साल का पाठ्यक्रम बहुत फायदेमंद साबित हुआ है।