राजस्थान में SI भर्ती परीक्षा 2021 पेपर लीक मामले में हाईकोर्ट ने 11 थानेदारों और एक कांस्टेबल की रिहाई के निचली अदालत के आदेश पर रोक लगा दी है। बता दें 12 अप्रैल को JMM कोर्ट ने 12 ट्रैनी थानेदारों को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था। SOG ने इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में लगाई थी। साथ ही आरोपियों को 10 दिन के रिमांड पर SOG को सौंपा है। इससे पहले कोर्ट ने गिरफ्तार 11 प्रशिक्षु थानेदार व जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट में तैनात एक कांस्टेबल को जमानत पर रिहा करने का आदेश देकर जयपुर महानगर-द्वितीय क्षेत्र के मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट न्यायालय ने SOG को झटका दिया था।
जिसके बाद SOG ने इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। एसीबी के बिना नोटिस दिए गिरफ्तारी करने और पकड़े जाने के 24 घंटे में पेश नहीं करने का मामला सामने आने पर कोर्ट ने कहा था कि SOG को मूल अधिकारों के हनन का लाईसेंस नहीं दिया जा सकता। कोर्ट ने गृह सचिव और डीजीपी से इस मामले में दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने को भी कहा।
निचली अदालत ने दिए थे इनकी रिहाई के आदेश
जयपुर महानगर-द्वितीय क्षेत्र के मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट पूनाराम गोदारा ने शुक्रवार को प्रशिक्षु थानेदार SI सुरेंद्र, दिनेश, भालाराम, राकेश, सुभाष, अजय, जयराज, मनीष, मंजू, चेतन, हरखू और कांस्टेबल अभिषेक की ओर से पेश प्रार्थना पत्र पर उन्हें तत्काल रिहा करने का आदेश दिया था।कोर्ट ने कहा था कि SOG को आरोपियों की पेशी के लिए तय प्रावधानों की पालना करने का निर्देश दिया, लेकिन SOG अधिकारी इनकी पालना के प्रति गैर जिम्मेदार रहे। SOG ने CrPC की धारा 57 व धारा 41 ए के प्रावधानों का पालन भी नहीं किया।