रायपुर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भूपेंद्र कुमार वासनीकर ने आदेश जारी किया हैं। जिसमें सितम्बर माह के अवकाश में अत्यावश्यक और रिमांड कार्य करने वाले प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रटों की जानकारी दी गई हैं। CRPC की धारा 15 (2 ) के अधीन मिली शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह आदेश जारी किया गया हैं।
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