रायपुर।  जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायपुर के अध्यक्ष/जिला न्यायाधीश श्री अरविंद कुमार वर्मा ने बताया कि, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली केे निर्देश के अनुसार आज संपूर्ण छ.ग. राज्य में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। कोरोना संक्रमण के कारण न्यायालयों में बड़ी संख्या में लंबित प्रकरणों में कमी लाने के उदद्ेश्य से और प्रभावित पक्षकारों को त्वरित एवं सुलभ न्याय दिलाने की दिशा में नेशनल लोक अदालत एक प्रभावशाली कदम है। 


 प्राधिकरण द्वारा जिला न्याायालय, राजस्व न्यायालय रायपुर, गरियाबंद, तिल्दा, राजिम, तथा देवभोग में एक साथ नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है जिसमें लगभग 74 खण्डपीठ का गठन किया गया है। 


 खण्डपीठ द्वारा लोक अदालत के माध्यम से न्यायालयों में राजीनामा योग्य प्रकरण में धारा 138 एनआईए, चेक बाउन्स के मामले, पारिवारिक विवाद, श्रम, यातायात संबंधी, मोटर दुर्घटना, सिविल के निष्पादन प्रकरण, यातायात संबंधी, मामलों का निराकरण किया जाएगा।  


इसके अतिरिक्त बैंक संबंधी, विद्युत संबंधी, नगर निगम संबंधी, नगर पालिका संबंधी, लंबित प्रकरण का भी विधिवत रूप से निराकरण किया जाएगा। इस बार विशेष रूप से जनोपयोगी/स्थायी लोक अदालत के माध्यम से भी भवन निर्माण, जल कर जैसे जनोपयोगी सेवाओं के मामलों का भी अधिक से अधिक संख्या में निराकरण किया जाएगा। 



धारा 188, महामारी अधिनियम के मामलों का भी होगा निराकरण


नेशनल लोक अदालत में आम जनता को राहत देने हेतु लॉकडाउन के दौरान धारा 188 भा.द.सं., महामारी अधिनियम तथा अन्य लघु अपराधों का भी निराकरण किया जाएगा। लोक अदालत में कोई पक्षकार जो लोक अदालत से संबंधित किसी भी प्रकरण का निराकरण कराना चाहे तो वह आज उपस्थित होकर भी अपने प्रकरण का निराकरण करा सकता है।  लोक अदालत का उदद्ेश्य कोरोना संक्रमण काल में पीडि़त व्यक्तियों को अधिक से अधिक संख्या में न्याय प्रदान करने का है।  

     विदित हो कि, इस बार विशेष रूप से नेशनल लोक अदालत का आयोजन भारत के आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर ‘‘अमृत महोत्सव’’ के तहत किया गया हैैं।



 

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