*एजेंसी
कर्नाटक में हिजाब विवाद को लेकर हाईकोर्ट में आज भी जोरदार बहस हुई, लेकिन मामले में फैसला नहीं हो सका। अब आगे की सुनवाई मंगलवार को होगी। सुनवाई तीन जजों की बेंच कर रही है। एडवोकेट जनरल ने कोर्ट में कहा कि याचिकाकर्ताओं ने स्कूल और कॉलेज में हिजाब पहनने की अनुमति मांगी है। उनका कहना है कि इस्लाम धर्म का पालन करने वाली प्रत्येक महिला को हिजाब पहनना जरूरी है जबकि हिजाब का समर्थन करने वाले लोग चाहते हैं कि हर मुस्लिम महिला को बांध (काबू में) सके।
आज मामले की सुनवाई शुरू करते हुए कर्नाटक हाईकोर्ट ने एडवोकेट जनरल से पूछा कि संस्थानों में हिजाब पहनने की अनुमति दी जा सकती है या नहीं। इस पर AG ने जवाब दिया कि सरकार का आदेश इस संबंध में निर्णय लेने की जिम्मेदारी संस्थानों पर छोड़ देता है। AG ने कहा कि सरकार का आदेश संस्थानों को ड्रेस तय करने की आजादी देता है। कर्नाटक शिक्षा अधिनियम की प्रस्तावना धर्मनिरपेक्ष वातावरण को बढ़ावा देना है। उनका कहना है कि राज्य का रुख यह है कि किसी धार्मिक पहचान वाले कपड़े को स्कूल में नहीं पहनना चाहिए।
आज क्या हुआ कोर्ट में
CJ ने AG से पूछा कि आपने तर्क दिया है कि सरकार का आदेश किसी को नुकसान पहुंचाने वाला नहीं है और राज्य सरकार ने हिजाब पर प्रतिबंध नहीं लगाया है। आदेश केवल यह कहता है कि छात्रों को निर्धारित यूनिफॉर्म पहननी चाहिए, लेकिन अब अपनी आपत्तियों के पैरा 19, 20 पर आएं। अगर संस्थान हिजाब की अनुमति देते हैं, तो आपको आपत्ति है?
AG ने कहा कि GO का सक्रिय भाग इसे संस्थानों पर छोड़ देता है।
इस पर CJ ने पूछा कि इसका क्या मतलब है, यह कहना कि वर्दी का पालन करना है? आपका क्या स्टैंड है कि क्या संस्थानों में हिजाब की अनुमति दी जा सकती है या नहीं?
AG ने कहा कि सरकार का आदेश, शैक्षिण संस्थान को यूनिफॉर्म तय करने के लिए पूरी फ्रीडम देता है। क्या छात्रों को पोशाक या परिधान पहनने की अनुमति दी जाती है जो धर्म का प्रतीक हो सकता है। वहीं राज्य सरकार का इस पर स्टैंड है कि कोई भी धर्म को दर्शाने वाली धार्मिक ड्रेस को अनुमति नहीं दी जा सकती है।
CJ ने कहा कि यह तर्क दिया जाता है कि उन्हें कॉलेज की निर्धारित यूनिफॉर्म में एक ही रंग की ड्रेस पहनने की अनुमति दी जा सकती है। हम राज्य का रुख जानना चाहते हैं? हेगड़े ने कहा कि मान लीजिए कि अगर उन्होंने दुपट्टा सिर पर पहना हुआ है जो यूनिफॉर्म का हिस्सा है, तो क्या इसकी अनुमति दी जा सकती है?
AG: सुप्रीम कोर्ट ने शिरूर मठ मामले में कहा है कि धर्म की सटीक परिभाषा देना मुश्किल है। पहले फैसले में, इस्तेमाल किया गया शब्द essentially religious था और जब सबरीमाला की बात आई तो यह essential to religion हो गया। मैं शिरूर मठ से लेकर सबरीमाला तक इस तरह के चार केस दिखाऊंगा।
AG ने कहा कि परेशानी यह आएगी कि क्या हिजाब पहनने वाले व्यक्ति को कॉलेज के अंदर जाने की अनुमति होगी। छात्र अनुच्छेद 25 का हवाला देकर इसे मौलिक अधिकार बताएंगे। संस्थान कहेगा कि यह सब एकरूपता के लिए और अनुशासन के लिए है। सबरीमाला मामले के फैसले में जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि अदालत ऐसे मामलों में एक केंद्रीय भूमिका निभाती है। इसलिए अदालत को यह तय करना होगा कि अनुच्छेद 25 के तहत लागू धार्मिक प्रथा शिक्षण संस्थानों में लागू हो सकती हैं कि नहीं।
CJ: क्या राज्य सरकार चाहता है कि कोर्ट को अनुच्छेद 25 के उल्लंघन मामले में जाना चाहिए? क्योंकि वे वैधानिक निकाय नहीं हैं। क्या शिक्षण संस्थानों को कोर्ट के आदेश से रेग्युलेट किया जा सकता है? आप कह रहे हैं कि कॉलेज कमिटी तय करेगी तो हमें देखना चाहिए कि उन्होंने क्या किया?
AG ने शिरूर मठ मामले का उदाहरण दिया- यह वाक्य दूसरे पक्ष द्वारा यह कहने के लिए पढ़ा गया था कि पोशाक भी धर्म का हिस्सा है। एक धर्म न केवल अपने अनुयायियों को स्वीकार करने के लिए नैतिक नियमों का एक कोड निर्धारित कर सकता है, यह अनुष्ठानों और अनुष्ठानों, समारोहों और पूजा के तरीकों को निर्धारित कर सकता है।
AG- दूसरे पक्ष ने यह तर्क दिया कि भोजन और पोशाक भी धर्म का हिस्सा बन सकते हैं। लेकिन कृपया देखें कि यह कैसे स्पष्ट किया गया है। जिन्हें धर्म का अभिन्न अंग माना जाता है, और ये रूप और पालन भोजन और पोशाक के मामलों तक भी विस्तारित हो सकते हैं।
AG कहा कि पोशाक या भोजन और सांसारिक गतिविधियों जैसे मुद्दों को धार्मिक प्रथाओं के हिस्से के रूप में नहीं माना जा सकता है और एक व्यावहारिक दृष्टिकोण लिया जाना चाहिए।
AG: शिरूर मठ के फैसले को इस तरह पढ़ा गया जैसे कि पोशाक और भोजन स्वतः ही आवश्यक धार्मिक अभ्यास के रूप में योग्य हो जाएगा। लेकिन इसे बाद के फैसले के आलोक में समझना होगा जो कहता है कि एक व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए।
AG: मुंशी का कहना है कि हमें उन सभी प्रथाओं पर पैर रखना चाहिए जो देश को नीचे लाएंगे और धार्मिक प्रथाओं को कम करने का प्रयास करेंगे और समान नागरिक संहिता की मांग करेंगे। एजी का कहना है कि मुंशी की टिप्पणी को सीजे केहर ने शायरा बानो मामले में उद्धृत किया है।
AG ने मुंशी से कहा- हम धर्म को पर्सनल लॉ से अलग करना चाहते हैं। हम एक ऐसे चरण में हैं जहां हमें धार्मिक अभ्यास में हस्तक्षेप किए बिना अपने राष्ट्र को एकजुट करना चाहिए। धर्म उन क्षेत्रों तक सीमित होना चाहिए जो धार्मिक हैं।
AG: उनका (मुंशी का) जोर राष्ट्र की एकता और धार्मिक प्रथाओं को कम करने पर था।
AG अब सबरीमाला फैसले का उदाहरण दे रहे हैं। न्यायमूर्ति नरीमन की टिप्पणियों को पढ़ते हैं।
AG: प्रयोग किया गया परीक्षण यह था कि यदि प्रथा हटा दी जाती है तो धार्मिक वही रहेगा।
AG: अनुच्छेद 25 के अलग-अलग खंड हैं। अनुच्छेद 25 के तहत अधिकार स्थापित करने के लिए उन्हें पहले धार्मिक प्रथा को सिद्ध करना चाहिए, फिर यह एक आवश्यक धार्मिक प्रथा है, फिर वह ईआरपी सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता या स्वास्थ्य या किसी अन्य मौलिक अधिकार के विरोध में नहीं आता है।
AG: किसी धर्म के अनिवार्य भाग का गठन मुख्य रूप से उस धर्म के सिद्धांतों के संदर्भ में ही किया जाना है- पिछले फैसले में यह वाक्य, देखें कि न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ कैसे बताते हैं और अलग करते हैं।
AG: पूरी विनम्रता के साथ मैं प्रस्तुत करना चाहता हूं, उन्होंने ईआरपी के परीक्षण पर तर्क दिया। उद्घाटन पैरा सबरीमाला मामले का 285 होना चाहिए था, जो पूरे मामले की नींव है, इस पृष्ठभूमि में, आपके आधिपत्य याचिकाकर्ताओं के दावे की जांच कर सकते हैं।
AG: याचिकाकर्ताओं ने एक घोषणा की मांग की है कि इस्लाम धर्म का पालन करने वाली प्रत्येक महिला को हिजाब पहनना आवश्यक है, वे एक घोषणा चाहते हैं जो हर मुस्लिम महिला को बांध सके।
शुक्रवार को कोर्ट में क्या हुआ
कर्नाटक सरकार की ओर से एटॉर्नी जनरल नवदगी की ओर से कोर्ट में दलील पेश की गई। जहां उन्होंने कहा कि सरकार ने आदेश दिया है कि छात्रों को कॉलेजों द्वारा निर्धारित यूनिफॉर्म पहननी चाहिए। राज्य सरकार धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहती। एटॉर्नी जनरल ने कहा कि हिजाब पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए तो मैं स्पष्ट कर दूंगा कि यह आदेश का उद्देश्य नहीं है। राज्य सरकार इस मुद्दे को तय करने के लिए CDC पर छोड़ देती है।
जस्टिस अवस्थी ने कहा कि आपने इसे इतने शब्दों में नहीं बताया है। आम लोग इसकी व्याख्या कैसे करेंगे, माता-पिता, शिक्षक, छात्र, सीडीसी के सदस्य। वे इसकी व्याख्या कैसे करेंगे।
जस्टिस दीक्षित- लेकिन आपने वह विकल्प नहीं छोड़ा है।
एटॉर्नी जनरल नवदगी- यह ऐसा मामला है जिस पर किसी भी तरह से बहस हो सकती है, GO किसी के अधिकारों का खंडन नहीं करता है इसलिए चुनौती को विफल होना है। जिस तरह मामले को कोर्ट में चुनौती दी गई है, उस पर ध्यान दिया जाए। अधिनियम के तहत प्रावधान है कि स्टूडेंट्स, पेरेंट्स-टीचर कमेटी तक अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन किसी ने ऐसा नहीं किया, वे सीधे कोर्ट आए हैं।
जस्टिस दीक्षित- आपके कहने का मतलब है कि GO को पेरेंट्स-टीचर कमेटी के सामने चुनौती दी जानी चाहिए?
जस्टिस अवस्थी- सीनियर एडवोकेट युसूफ का तर्क था कि यदि यह आवश्यक धार्मिक प्रथा नहीं है, तो भी हिजाब को रोकना अनुच्छेद 25 (1) का उल्लंघन होगा क्योंकि यह अंतरात्मा की स्वतंत्रता भी है। इसके आलोक में आप क्या कहते हैं, क्या हिजाब अनिवार्य धार्मिक प्रथा के अंतर्गत आता है?
एटॉर्नी जनरल नवदगी- हिजाब निश्चित रूप से धर्म का पालन करने का अधिकार है। जिसे वे धर्म के तहत इस्तेमाल रहे हैं। लेकिन मेरा जवाब नहीं है। ऐसा क्यों है, मैं इसकी पुष्टि सोमवार को करूंगा।
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शिवमोगा में बजरंग दल कार्यकर्ता की हत्या, शहर में तनाव बढा
इधर, कर्नाटक में चल रहे हिजाब विवाद के बीच राज्य के शिवमोगा में रविवार को बजरंग दल के एक कार्यकर्ता की चाकू गोदकर पर हत्या कर दी गई है। 26 साल के बजरंग दल कार्यकर्ता का नाम हर्षा है। हत्या के बाद शिवमोगा जिले में तनाव काफी बढ़ गया है। जिसके बाद शहर की सुरक्षा काफी बढ़ा दी गई है। पुलिस इसे हिजाब विवाद से भी जोड़कर देख रही है, क्योंकि हर्ष ने अपने फेसबुक प्रोफाइल पर हिजाब के खिलाफ और भगवा शाल के समर्थन में पोस्ट किया था। हालांकि, पुलिस ने मामले की जांच में लगी हुई है।
कर्नाटक के कलबुर्गी में कांग्रेस नेता मुकर्रम खान के खिलाफ IPC की धारा 153 (A), 298 और 295 के तहत केस दर्ज किया गया है। वायरल वीडियो में मुकर्रम खान यह कहते हुए दिखाई दिए हैं कि हिजाब का विरोध करने वालों को टुकड़ों में काट दिया जाएगा। हमारी जाति (धर्म) को चोट मत पहुंचाओ, सभी जातियां समान हैं। आप कुछ भी पहन सकते हैं, आपको कौन रोकेगा?