पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने भारत निर्वाचन आयोग को जमकर फटकार लगाई है। भर्ती परीक्षा की अंतिम चयन सूची जारी करने के संबंध में राज्य सरकार को दिए जाने वाली सहमति पर जल्द से जल्द निर्णय लेने के निर्देश दिए हैं। यह सुनवाई हाईकोर्ट ने पुलिस भर्ती परीक्षा की एक अन्य अभ्यर्थी पुष्पा सिदार की याचिका पर की है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए सप्ताह के बाद का समय तय किया है।


पुष्पा सिदार की ओर से अधिवक्ता सिद्धार्थ दुबे ने याचिका दायर की थी। जिसे लेकर अधिवक्ता सिद्धार्थ दुबे ने कहा है कि बीते दिनों हाईकोर्ट ने राज्य शासन को निर्वाचन आयोग से अंतिम चयन सूची जारी करने के लिए सहमति लेने की बात कही गई थी। इसके बाद राज्य शासन ने राज्य निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर पुलिस भर्ती की अंतिम सूची जारी करने की सहमति मांगी थी। इसके बाद राज्य शासन में भारत निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर मार्गदर्शन मांगा है। गुरुवार को सुनवाई के दौरान राज्य निर्वाचन आयोग ने भारत निर्वाचन आयोग से मार्गदर्शन लेने की बात कही है।


इन पदों पर निकली थी भर्ती, अंतिम सूची को लेकर 20 अभ्यार्थी पहुंचे थे कोर्ट


बता दें कि छत्तीसगढ़ में गृह विभाग ने सूबेदार, प्लाटून कमांडर, सब इंस्पेक्टर में पदों को निकाला गया था। जिसमें 655 पदों की भर्ती के लिए साल 2018 में विज्ञापन जारी किया गया था। इसके बाद पदों में बढ़ोतरी करते हुए साल 2021 में 975 कर दिया गया था। जिस पर भर्ती प्रक्रिया लगभग पूरी हो गई थी। जिसको लेकर आज दिनांक तक अंतिम चयन सूची जारी नहीं की गई है। यहीं आकर इस भर्ती प्रक्रिया का पूरा मामला अटक गया है। अब अभ्यर्थियों को लंबे समय से अंतिम सूची का इंतजार है। इस पूरे मामले में 20 अभ्यर्थियों ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में याचिका दायर करते अंतिम सूची जारी करने की गुहार लगाई थी।


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