महाराष्ट्र के तर्कशास्त्री नरेन्द्र दाभोलकर की हत्या के मामले में बांबे हाई कोर्ट के आरोपित की जमानत मंजूर किए जाने के खिलाफ दाभोलकर की बेटी की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। अंधविश्वास के विरोधी रहे दाभोलकर को 20 अगस्त, 2013 की दो बाइक सवारों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी।अपील पर विचार करने के लिए कोई वजह नहींः पीठजस्टिस एमएम सुंदरेश और एसवीएन भट्टी की खंडपीठ ने शुक्रवार को कहा कि इस मामले में आरोपित को जमानत देकर हाई कोर्ट ने एक वाजिब आदेश पारित किया है। उन्होंने कहा, ‘हमारे पास इस अपील पर विचार करने की कोई वजह नहीं है। इसलिए इसे खारिज किया जाता है।’6 मई, 2021 से जमानत पर बाहर है आरोपितइससे पहले मुक्ता दाभोलकर की ओर से पेश वकील आनंद ग्रोवर ने कहा कि यह एक गंभीर मामला है। जहां एक गवाह की फारेंसिक जांच के दौरान उसने आरोपित विक्रम भवे के इसमें शामिल होने की बात कही है। वहीं, सर्वोच्च अदालत ने कहा कि हाई कोर्ट ने पाया है कि एक सह आरोपित का बयान मेल नहीं खाता है और आरोपित 6 मई, 2021 से जमानत पर बाहर है।