एक पूर्व अधीनस्थ न्यायाधीश ने केरल हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद महिला महिला पत्रकार के खिलाफ सोशल मीडिया मंच की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणी हटा दी है। न्यायाधीश के खिलाफ सोशल मीडिया के माध्यम से एक वरिष्ठ महिला टेलीविजन पत्रकार के खिलाफ यौन टिप्पणी करने का मामला दर्ज किया गया था।

पूर्व उप-न्यायाधीश एस सुदीप ने महिला पत्रकार के साप्ताहिक टीवी कार्यक्रम की आलोचना करते हुए एक फेसबुक पोस्ट में कथित आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। पुलिस ने जुलाई 2023 में उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।

हाईकोर्ट ने पहले आपत्तिजनक फेसबुक पोस्ट को हटाने का आदेश दिया था, लेकिन सोशल मीडिया कंपनी ने अदालत को बताया था कि उसके आदेश के अनुसार, पोस्ट को देश में देखे जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। सुदीप ने 20 दिसंबर को अदालत में कहा कि सोशल मीडिया कंपनी के रोक की वजह से वह पोस्ट को स्थायी रूप से नहीं हटा पा रहे हैं।

अदालत के निर्देश पर, फेसबुक की मूल कंपनी मेटा ने सुदीप को पोस्ट हटाने की अनुमति दी। अदालत ने यह भी कहा कि पोस्ट हटाने का असर आपराधिक अभियोजन में उनकी किसी भी दलील पर नहीं पड़ेगा। अदालत अब इस मामले की सुनवाई पांच जनवरी को करेगी।

पूर्व न्यायाधीश के मलयालम में किए गए पोस्ट से विवाद खड़ा हो गया था और कई लोगों ने उनकी टिप्पणी की आलोचना की थी। तिरुवनंतपुरम में छावनी पुलिस ने मामले में भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 354 ए (iv) (यौन टिप्पणी करना) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67 के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी।

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