वाराणसी में करीब पौने चार साल पहले लापता BHU छात्र के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को विवेचना की प्रगति रिपोर्ट दाखिल करने के लिए समय दिया है। प्रकरण में अगली सुनवाई 12 जनवरी को होगी। यह आदेश कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता तथा न्यायमूर्ति मनीष कुमार निगम की खंडपीठ ने अधिवक्ता सौरभ तिवारी की जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है।BHU में बीएससी छात्र शिव कुमार त्रिवेदी थाना लंका, वाराणसी से फरवरी 2020 में संदेहास्पद परिस्थिति में लापता हो गया था। वह पन्ना (मप्र) से यहां पढ़ने के लिए आया था। प्रकरण की जांच सीबीसीआईडी को सौंपी गई। जांच में यह तथ्य सामने आया कि थाने से चार किलोमीटर दूर तालाब में छात्र की लाश मिली थी। यह बात दिसंबर 2021 में सामने आई।आठ पुलिसकर्मियों के खिलाफ दर्ज कीाई गई थी FIRहाईकोर्ट में इस मामले में जनहित याचिका दायर करने वाले अधिवक्ता सौरभ तिवारी ने कहा कि लंका थाने के आठ पुलिस कर्मियों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है, किंतु विवेचना की कोई प्रगति नहीं हो रही है। हाई कोर्ट ने प्रगति रिपोर्ट के बारे में शासकीय अधिवक्ता से पूछा तो उन्होंने समय की मांग की।इस पर कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश ने कहा, ‘कई बार समय की मांग की जा चुकी है।’ हाई कोर्ट ने अधिवक्ता सौरभ तिवारी की पत्र याचिका को स्वीकार करते हुए 19 अगस्त 2020 को इस मामले को संज्ञान में लिया था।