राजस्थान के धौलपुर जिले के विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट ने जिले के महिला पुलिस थाना पर दर्ज हुए साढ़े बारह वर्षीय मासूम का अपहरण करने के मामले में एक मुल्जिम को दोषी करार देते हुए उसे तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई हैं। साथ ही बीस हजार रूपये के जुर्माने से दण्डित किया है।मासूम का अपहरण करने के मामले में दोषी को सजा विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक संतोष मिश्रा ने बताया कि धौलपुर जिले के महिला पुलिस थाना पर एक परिवादी ने 6 अप्रैल 2021 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमे उसने बताया कि उसकी साढ़े बारह वर्षीय नाबालिग पुत्री को 26 मार्च 2021 को सोनू उर्फ़ सोहन बहला फुसला कर अनैतिक कार्य और उससे शादी करने के लिए भगा कर ले गया।