इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पत्नी की ओर से पति खिलाफ दर्ज कराए प्रताड़ना, दहेज और अप्राकृतिक संबंध मामले को रद्द कर दिया. महिला ने पति के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी. जिसमें अप्राकृति संबंध बनाने, दहेज और क्रूरता के आरोप लगाए गए थे. कोर्ट ने यौन सुख को पति-पत्नी के बीच झगड़े की वजह बताते हुए खारिज कर दिया.
मामले में हाईकोर्ट में पति की ओर से याचिका दाखिल की गई. कोर्ट ने FIR की जांच की तो मारपीट और प्रताड़ना के ठोस सबूत नहीं मिले. दोनों के बीच लड़ाई की वजह यौन इच्छाओं की सतुष्टि थी. पति यौन इच्छाओं की संतुष्टि के लिए जब संबंध बनाता तो पत्नी को यह अप्राकृतिक लगता. कोर्ट ने कहा, कि अगर पुरुष अपनी पत्नी के साथ यौन सुख की मांग नहीं करेगा तो वह यौन इच्छाओं को संतुष् करने कहां जाएगा. दोनों के बीच यौन इच्छाओं का केस क्रूरता का नहीं है. यह आदेस जस्टिस अनीश कुमार ने इंजीनियर पति की याचिका पर दिया.
नोएडा में एक महिला ने 2018 में पति के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी, पत्नी का आरोप था कि उसका पति और परिवार दहेज के लिए परेशान करता है. दहेज न मिलने पर उसके साथ मारपीट की गई. साथ ही कहा कि पति शराबी है और अप्राकृतिक संबंध की डिमांड करता है. जब उसने इसका विरोध किया तो पति ने उसे गला घोंटकर जान से मारने की कोशिश की.