(सौजन्य से चिकिशा मोहंती) भारत के किसी भी तलाक कानून का मूल उद्देश्य पति और पत्नी के बीच समझौते और सहवास की संभावना का पता लगाना है। हालांकि, यदि किसी परिस्थिति में पति और पत्नी अपनी शादी को बचाने के लिए दोबारा काम नहीं करना चाहते हैं, तलाक दे दिया जाता है और शादी खत्म हो जाती है। इसे ध्यान में रखते हुए, तलाक से संबंधित कानूनों को तलाक की प्रक्रिया को आसान करने के लिए अक्सर अद्यतन और संशोधित किया जाता है। भारत में तलाक पर बनाए नए कानून यहां दिए गए हैं-

सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि तलाक के लिए 6- महीने की प्रतीक्षा अवधि अनिवार्य नहीं है:
उच्चतम न्यायालय ने हिंदू जोड़ों के तलाक को आसान करने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया है जिसमें कहा गया है कि धारा -13 बी (2) के तहत निर्धारित 6 महीने की प्रतीक्षा अवधि अनिवार्य नहीं है, लेकिन विवेकाधीन है जिसके चलते निचली अदालतों के लिए यह निर्देश हैं की जो जोड़े निर्वाह निधि, बच्चे की कस्टडी या किसी भी अन्य लंबित मुद्दों सहित अपने मतभेदों को सुलझाने के लिए सहमत हैं उनके तलाक के केस को तेजी से सुना जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, “यदि पुनर्मिलन की कोई संभावना नहीं है और ताजा पुनर्वास की संभावना है, तो जोड़ों को बेहतर विकल्प चुनने में सक्षम बनाने में अदालत को शक्तिहीन नहीं होना चाहिए।” शीतलन अवधि होने का उद्देश्य पार्टियों द्वारा उठाए गए त्वरित निर्णय की रक्षा करना है अथवा सुलह की सभी संभावनाओं पर विचार करना है।

रखरखाव के कानून को नियंत्रित करने वाले प्रावधान हैं:
हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 24 के तहत कोई भी पति या पत्नी कानूनी कार्यवाही के खर्चों के लिए भुगतान पाने का हकदार है। 

अधिनियम की धारा 25 के तहत, अदालत उत्तरदाता को मासिक भुगतान या पूरे योग के रूप में रखरखाव का भुगतान करने के लिए निर्देश दे सकती है लेकिन यह भुगतान आवेदक के जीवन से अधिक समय के लिए नहीं हो सकती।

रखरखाव से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान हिंदू दत्तक और रखरखाव अधिनियम की धारा 18 और 19, जिन्हें 2015 में संशोधित किया गया था और आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 125 हैं।

विवाह की “अपरिवर्तनीय ब्रेकडाउन थ्योरी”:
हमारे देश में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां जोड़े सहवास कर रहे हैं लेकिन उनकी शादी अलग होने के बराबर है जिसके लिए कोई वर्गीकृत कानून नहीं है।

इसके संबंध में, हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 के तहत तलाक के लिए वैध जमीन के रूप में विवाह के अपरिवर्तनीय रूप से टूटने को जोड़ने के लिए 2009 में कानून आयोग के साथ-साथ सुप्रीम कोर्ट की एक रिपोर्ट सरकार को निर्देशित की गई थी। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि बुद्धिमत्ता जीवन की व्यावहारिक वास्तविकता को स्वीकार करने में निहित है और एक निर्णय लेना चाहिए जो अंततः दोनों पति / पत्नी के सामान्य सुधार के लिए अनुकूल हो।

यह सिफारिश नवीन कोहली बनाम नीतू कोहली के केस का परिणाम है जिसमें यह साबित कर दिया था कि विवाह के बाद एक साथ वापस आने का कोई उचित मौका नहीं था।

विवाह कानून (संशोधन) अधिनियम, 2013:
यह संशोधन रखरखाव के मामले में एक वरदान साबित हो सकता है क्योंकि यह पत्नियों को पति की संपत्ति, जो उसने शादी के दौरान हासिल की थी, में हिस्से के लिए पात्र बनाता है। यह तभी संभव है जब मामला शादी के अपरिवर्तनीय रूप से टूटने का हो।

ट्रिपल तलाक की असंवैधानिकता:
सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए ऐतिहासिक फैसले में ट्रिपल तलाक की पौराणिक प्रथा को असंवैधानिक करार करते हुए कोर्ट ने यह कहा था कि ट्रिपल तालाक मुस्लिम महिलाओं के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है क्योंकि यह पुनर्वास की किसी भी आशा के बिना विवाह को समाप्त कर देता है।

ट्रिपल तालाक मुस्लिम समुदाय के कुछ संप्रदायों द्वारा तलाक का मौखिक रूप है जो तुरंत तीन बार ‘तालाक’ कहकर अपनी पत्नियों को तलाक देता है। अब भारत में मुसलमानों के बीच विवाह और तलाक के कानूनों को नियंत्रित करने के लिए नए बिल द्वारा कानून बनाने की ज़िम्मेदारी केंद्र सरकार की है।

ईसाई तलाक कानून में परिवर्तन:
अपने एक और ऐतिहासिक निर्णय में, सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल कहा था कि ईसाई व्यक्तिगत कानून के तहत उपशास्त्रीय ट्रिब्यूनल द्वारा दिए गए तलाक वैध नहीं हैं क्योंकि यह देश के कानून को ओवरराइड नहीं कर सकता है। उपशास्त्रीय ट्रिब्यूनल कैनन लॉ द्वारा शासित है जो कैथोलिकों का निजी कानून है। हालांकि, अदालत ने कहा कि तलाक की मांग करने वाले किसी भी ईसाई जोड़े को अनिवार्य रूप से सिविल कोर्ट से तलाक लेना होगा। इसका मतलब है, यदि किसी जोड़े ने इस तरह के एक ट्रिब्यूनल से विवाह रद्द करने की मांग की है और उसके बाद किसी भी पति / पत्नी ने पुनर्विवाह किया हो, तो यह द्विविवाह माना जाएगा। सिविल कोर्ट द्वारा तलाक याचिका अब ईसाईयों के लिए जरूरी है।

तलाक के मामलों में वकील की जरूरत क्यों होती है?
तलाक या न्यायिक अलगाव के मामलों में कोई भी पति या पत्नी अपने साथी से अलग होने के लिए न्यायालय में आवेदन करते हैं, जिसके लिए एक वकील ही कम समय और कम खर्चे में न्यायालय की प्रक्रिया को पूर्ण कर सकता है। चूँकि सभी धर्मों में अलग – अलग तरीके से तलाक दिया जाता है, जिसके बारे में आम लोगों को जानकारी नहीं होती है, एक तलाक का वकील ही सही तरीके से दोनों पति या पत्नी को उनके बीच की परेशानी के आधार पर उनको सही सुझाव देने में भी लाभकारी सिद्ध हो सकता है, यदि किसी पति और पत्नी के बीच की परेशानी न्यायिक अलगाव का आदेश प्राप्त करने से ही हल हो सकती है, तो फिर वकील उन लोगों को तलाक के स्थान पर न्यायिक अलगाव का सुझाव देगा, जिससे उन लोगों का रिश्ता भी बना रहेगा और उनके बीच की परेशानी भी हल हो सकती है, और शायद भविष्य में वो लोग अपने रिश्ते को फिर से शुरू भी कर सकते हैं।

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