रायपुर। (अधिवक्ता वाणी) नोवल कोरोना वायरस (COVID -19) के संक्रमण के संबंध में राज्य शासन द्वारा संतुलित, तथ्यपरक तथा पुष्ट समाचार जारी करने का आग्रह विभिन्न समाचार माध्यमों, सोशल मीडिया से किया गया था। लेकिन कुछ व्यक्तियों तथा संस्थाओं द्वारा अवांछित समाचार प्रकाशित तथा प्रसारित करने की शिकायतें मिल रही हैं। राज्य शासन द्वारा गठित ‘राज्य स्तरीय फे़क न्यूज नियंत्रण एवं विशेष माॅनिटरिंग सेल‘ ने इन खबरों को गंभीरता से लिया है।
प्रदेश के विभिन्न स्थानों से ऐसी खबरें जारी की जा रहीं है।जिससे जनमानस में भ्रम अथवा दहशत का वातावरण बन रहा है और लोग उसकी पुष्टि के लिए सम्पर्क कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा ऐसी विभिन्न खबरों को फे़क न्यूज बताया गया है। राज्य शासन द्वारा गठित ‘राज्य स्तरीय फे़क न्यूज नियंत्रण एवं विशेष माॅनिटरिंग सेल‘ ने अपील की है कि विभिन्न समाचार माध्यम तथा वेबसाइट आदि ऐसी कोई भी खबर प्रकाशित तथा प्रसारित न करें।
विभिन्न माध्यमों से प्रसारित अपुष्ट खबरों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने के पर्याप्त प्रावधान हैं। इसके अतिरिक्त सोशल मीडिया में भी गलत,भ्रामक या तथ्यहीन सामग्री पोस्ट करने पर ,आई टी एक्ट की धारा 2 तथा धारा 79 के अन्तर्गत इन्टरमीडिएटरी गाईड लाइन के तहत कार्यवाही की जा सकती है। इस समय कोरोना वायरस संक्रमण से निपटना पूरी दुनिया के लिए एक चुनौती हैं, अतः आप सभी से अपील हैं, की जब तक खबर की पुष्टि न हों। तब तक उसे अन्य लोगों तक सोशल मीडिया या अन्य किसी प्लेटफार्म के माध्यम से न भेजें।