गुजरात हाईकोर्ट ने युवती पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। युवती ने एक फर्जी सोशल मीडिया आईडी बनाकर अपनी पूर्व हॉस्टल रूममेट की चोरी से ली गई तस्वीरें पोस्ट की थीं। युवती ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो उसकी सगाई तोड़ना चाहती थी। ये घटना तीन साल पहले की है। जस्टिस नीरजर देसाई ने माना कि युवती अपनी रूममेट से एक विवाद के चलते बदला लेना चाहती थी। उन्होंने उसे जुर्माना भरने का आदेश दिया, जिसे उसे कानूनी सहायता सोसाइटी में जमा करना होगा। कोर्ट ने ये फैसला तब सुनाया जब आरोपी युवती ने अदालत में याचिका दायर करते हुए कहा था कि शिकायतकर्ता के परिवार ने उसे माफ कर दिया है।

मामला अक्टूबर 2022 का है। जब पीड़िता की सगाई हो गई थी। युवती की सगाई के बाद उसकी रूममेट ने एक अनजान पुरुष के नाम से एक इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया और उसकी हॉस्टल के वाशरूम में ली गई तस्वीरें पोस्ट कर दी। यह सिलसिला महीनों तक चला। जब तक लड़की ने यह बात अपने परिवार को नहीं बताई।

2021 का है मामला
मार्च 2021 में पीड़िता के पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने कहा कि दोषी उनकी बेटी का सहपाठी हो सकती है, क्योंकि तस्वीरें हॉस्टल के वाशरूम में ली गई थीं। पुलिस ने IPC की धारा 507 (गुमनाम संचार द्वारा आपराधिक धमकी) और IT Act की धारा 66(C) के तहत मामला दर्ज किया। इस मामले को सुलझाने में पुलिस को तीन साल लग गए।

हाई कोर्ट ने क्यों लगाया जुर्माना
हाल ही में आरोपी युवती ने अदालत का रुख किया और कहा कि उसने और उसकी पूर्व रूममेट ने अपना विवाद सुलझा लिया है। पीड़िता के परिवार को एफआईआर रद्द किए जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। जस्टिस देसाई ने इस याचिका को स्वीकार किया, लेकिन कहा कि उसे अपनी अपराध की सज़ा के लिए जुर्माना केवल देना होगा।

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