सुप्रीम कोर्ट से निलंबित मुख्य अभियंता वीरेंद्र राम की पत्नी राजकुमारी देवी एवं पिता गेंदा राम को अंतरिम राहत मिली है। अदालत ने दोनों के खिलाफ पीड़क कार्रवाई करने पर रोक लगा दी है। दोनों ने झारखंड हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी।
ईडी ने इनके खिलाफ दाखिल किया था आरोप पत्र
इस बीच रांची की ईडी कोर्ट ने दोनों के समर्पण नहीं करने पर कुर्की का आदेश जारी किया था। ईडी ने 21 अप्रैल 2023 को वीरेंद्र राम, उनके भाई आलोक रंजन, वीरेंद्र राम की पत्नी राजकुमारी देवी एवं पिता गेंदा राम के खिलाफ ईडी की अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया है।
पिछले साल 22 फरवरी को हुई थी वीरेंद्र की गिरफ्तारी
ईडी की टीम ने वीरेंद्र राम की 39.28 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति जब्त की थी। जब्त की गई संपत्ति वीरेंद्र द्वारा टेंडर में कमीशन से अर्जित करने का आरोप है।
22 फरवरी 2023 को वीरेंद्र राम को रांची के अशोक नगर स्थित आवास से ईडी ने गिरफ्तार किया था। वीरेंद्र राम के ठिकानों में छापेमारी के दौरान ईडी को करीब 40 लाख से अधिक के कैश एवं डेढ़ करोड़ के जेवरात मिले थे। ईडी ने उनके करीब एक दर्जन लग्जरी वाहन भी बरामद किया था।