भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष और BJP सांसद बृजभूषण शरण सिंह को यौन शोषण मामले में कोर्ट ने समन जारी कर दिया है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने पुलिस की चार्जशीट का संज्ञान लेते हुए बृजभूषण को 18 जुलाई को पेश होने का आदेश दिया है।
वहीं बृजभूषण ने एक न्यूज एजेंसी ने कहा- मैं 18 जुलाई को कोर्ट के सामने पेश होऊंगा। मुझे अदालत में पेश होने से कोई छूट नहीं चाहिए। कोर्ट WFI के सहायक सचिव विनोद तोमर को भी समन जारी किया है।
छह बालिग महिला पहलवानों ने बृजभूषण पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। पुलिस ने अपनी चार्जशीट बृजभूषण पर कई धाराएं लगाई हैं। अगर उन पर यौन शोषण के आरोप साबित हो जाते हैं तो उन्हें कई साल की सजा हो सकती है। आइए जानते हैं कि पुलिस की चार्जशीट में उन पर कौन-कौन सी धाराएं लगाई गई हैं और उन्हें कितने साल तक की सजा हो सकती है।
– IPC की धारा 354: यानी स्त्री की मर्यादा और मान सम्मान को क्षति पहुंचाने के लिए उस पर हमला किया गया है या उसके साथ गलत मंशा के साथ जोर जबरदस्ती की गई ।