कांग्रेस नेता और वायनाड से सांसद राहुल गांधी की MP/MLA मजिस्ट्रेट के न्यायालय में गुरुवार को मुकदमे में सुनवाई नहीं हो सके। यहां विशेष मजिस्ट्रेट की तैनाती नहीं हो सकी है। अब इसकी सुनवाई 14 मई को होगी। राहुल गांधी के अधिवक्ता काशी प्रसाद शुक्ला ने बताया कि बयान अभियुक्त के लिए मुकदमा विचाराधीन है। वर्तमान समय में MP/MLA कोर्ट का प्रभार किसी भी न्यायालय को दिया नहीं गया है तो न्यायालय होते हुए भी न्यायालय निष्प्रभावी है। आज के दिन राहुल गांधी कर्नाटक चुनाव में मीटिंग में व्यस्त हैं, इस कारण आ नहीं सके। हमने हाजरी माफी दी है।
आपको बता दें कि अगस्त 2018 में राहुल गांधी के विरुद्ध जिले के भाजपा नेता विजय मिश्रा ने एक परिवाद MP/MLA कोर्ट में 4 अगस्त 2018 को दायर किया था। राहुल गांधी पर कर्नाटक की एक चुनावी जनसभा में गृहमंत्री अमित शाह को लेकर आपत्तिजनक शब्द का प्रयोग किया गया था। इससे आहत होकर विजय मिश्रा कोर्ट की शरण में पहुंचे थे। कोर्ट में तारीख पर तारीख पड़ती रही, लेकिन राहुल हाजिर नहीं हुए। अंत में बीते वर्ष दिसंबर में कोर्ट ने राहुल गांधी के विरुद्ध NBW की कार्रवाई कर दी थी। इसके बाद उनके अधिवक्ता कोर्ट में हाजिर हुए और उन्होंने समय मांगा।
राहुल गांधी ने नहीं दर्ज कराया बयान
19 फरवरी को न्याय यात्रा लेकर राहुल गांधी अमेठी पहुंचे थे। 20 फरवरी 2024 को उन्होंने सुल्तानपुर के MP/MLA कोर्ट में सरेंडर किया था, जहां से कोर्ट ने 25-25 हजार के दो बेल बॉन्ड पर राहुल को जमानत दे दी थी। इसके बाद से कई तारीखें बीत गई, लेकिन राहुल बयान दर्ज कराने के लिए नहीं पहुंचे। इसके बाद वादी के अधिवक्ता संतोष पाण्डेय ने राहुल गांधी के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट निर्गत करने के लिए अर्जी भी दी थी।