दिल्ली में चाइनीज मांझा बेचने वालों पर कार्रवाई को लेकर हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस से पूछा है कि चाइनीज मांझा बनाने वालों पर क्या ऐक्शन लिया गया है? अदालत ने दिल्ली सरकार और पुलिस को निर्देश दिया है कि वो एक विस्तृत रिपोर्ट दाखिल कर बताएं कि चाइनीज मांझा बनाने और बेचने वालों पर कितनी FIR दर्ज हुई है। इसके अलावा इस एफआईआर पर क्या ऐक्शन लिया गया है यह भी जानकारी अदालत ने मांगी है।

वकील अमन खान ने अदालत के इस फैसले के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि अदालत ने दिल्ली सरकार और पुलिस को निर्देश दिया है कि वो एक रिपोर्ट फाइल कर बताएं कि जो लोग चाइनीज मांझा बना रहे हैं या बेच रहे हैं उनके खिलाफ साल 2017 से लेकर अब तक जितने भी एफआईआर फाइल हुए हैं उनपर क्या ऐक्शन लिया गया है। इसके अलावा चाइनीज मांझे को बैन करने के लिए क्या-क्या कदम उठाए गए हैं। इसकी भी रिपोर्ट फाइल की जाए। अमन खान उन याचिकाकर्ताओं के वकील हैं जिन्होंने चाइनीज मांझे की वजह से अपनों को खोया है। इस मामले में 5 याचिकाएं दिल्ली हाई कोर्ट में पेंडिंग हैं।

इसके जरिए अदालत से दो गुहार मुख्य तौर से लगाए गए हैं। पहली गुहार यह लगाई गई है कि एनजीटी ने जो चाइनीज मांझे पर प्रतिबंध लगाई है उसे लागू किया जाए और सख्ती से इसपर कार्रवाई हो ताकि भविष्य में चाइनीज मांझे की वजह से किसी और को कोई नुकसान ना हो। दूसरी गुहार यह लगाई गई है कि जिन लोगों की चाइनीज मांझे की वजह से मौत हुई है उनके परिवार के सदस्यों को उचित मुआवजा दिया जाए।

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