प्रतापसिंह
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल), पंजीकरण प्रमाणपत्र (आरसी) और परमिट जैसे मोटर वाहन दस्तावेजों की वैधता को 30 सितंबर 2021 तक बढ़ा दिया है।
देश में कोरोना संकट के दूसरे चरण के संक्रमण को रोकने के लिए कई राज्यों में अप्रैल-मई-जून में लॉकडाउन किया गया था। लॉकडाउन के दौरान अगर आपके ड्राइविंग लाइसेंस, लर्निंग लाइसेंस, गाड़ियों के परमिट और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) की वैधता समाप्त हो गयी है, तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। कोविड19 महामारी के दूसरे चरण (Second Wave) को रोकने के लिए किये गए लॉकडाउन (LockDown) के कारण सरकार ने इन कागजात की वैधता अवधि को एक बार फिर बढ़ा दिया है।
इससे पहले मोटर वाहन अधिनियम, 1988 और केंद्रीय मोटर वाहन नियम से संबंधित दस्तावेजों की वैधता को कई बार बढ़ाया जा चुका है। मंत्रालय ने राज्यों से कहा कि यह सलाह दी जाती है कि, एक फरवरी से समाप्त हो चुके दस्तावेजों की वैधता 30 सितंबर 2021 तक वैध मानी जा सकती है। परामर्श में कहा गया कि संबंधित अधिकारियों को सलाह दी जाती है कि वे ऐसे दस्तावेजों को 30 सितंबर 2021 तक वैध माने।

