सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बार फिर एक भाजपा नेता को कड़ी फटकार लगाई है और सख्त टिप्पणी करते हुए भारी जुर्माना ठोकने की चेतावनी दी। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि आपने ये याचिका सिर्फ इसलिए दाखिल की है, ताकि आपका फोटो प्रेस में छप जाए। दरअसल, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ उस जनहित याचिका पर आज (14 अप्रैल) सुनवाई कर रही थी, जिसमें नेताजी सुभाषचंद्र बोस की मौत की जांच कराने की मांग की गई है। ये याचिका मानवाधिकार कार्यकर्ता और भाजपा नेता पिनाक पाणि मोहंती ने दाखिल की है।
समाचार पत्रिका में प्रकाशित लेख के अनुसार, मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, “ये सब सिर्फ चुनाव से पहले प्रचार के लिए है। प्रेस में फोटो छपवाने के लिए है।” इसके साथ ही जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, “अगर आप ऐसे ही करते रहे तो हम आप पर भारी जुर्माना लगाएंगे।” इसके बाद पीठ ने मामले की सुनवाई जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी।
अप्रैल के पहले हफ्ते में पिछली सुनवाई में भी जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने याचिकाकर्ता पिनाक पाणि मोहंती पर नाराजगी जताई थी और पूछा था कि उन्होंने जनहित के लिए और मानवाधिकारों की रक्षा के लिए अब तक क्या-क्या काम किया है। कोर्ट ने पिछली सुनवाई में भी याचिका पर नाराजगी जताते हुए कहा था कि इसमें उन नेताओं के खिलाफ लापरवाही पूर्ण और गैर जिम्मेदाराना आरोप शामिल हैं जो अब जीवित नहीं हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि याचिकाकर्ता ने याचिका में महात्मा गांधी तक को नहीं छोड़ा। उसने कहा कि याचिकाकर्ता की प्रामाणिकता जांचने की जरूरत है। मोहंती ने अपनी याचिका में कहा था कि वह वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन आर्गेनाईजेशन (इंडिया) के कटक जिला सचिव हैं। इसके साथ ही वह भाजपा से भी जुड़े हुए हैं।