रायपुर। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली की महत्वपूर्ण एवं लाभकारी योजनाओं के क्रियान्वन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायपुर सबसे आगे है। गिरफ्तार व्यक्तियों को उनके अधिकारों से अवगत कराने और निःशुल्क सहायता उपलब्ध कराने नालसा द्वारा ‘‘गिरफ्तारी के पूर्व गिरफ्तारी के समय तथा रिमाण्ड स्तर गिरफ्तार व्यक्ति के विधिक अधिकार‘‘ नाम की योजना चलाई जा रही है। जिसके तहत रायपुर के सभी थानों में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायपुर द्वारा योजना के प्रसार और सफल क्रियान्वन हेतु प्रयास किए जा रहे है।
न्यायाधीश श्री अरविंद कुमार वर्मा अध्यक्ष एवं जिला न्यायाधीश के मार्गदर्शन में उक्त योजना का संचालन जिला रायपुर मे प्रभावी ढंग से किया जा रहा है।
योजना में हैं यह प्रावधान
योजना के तहत अब जिलेे के किसी भी थानों में यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करके लाया जाता है और गिरफ्तार व्यक्ति इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करना चाहता है तोे संबधित थाने द्वारा इसकी जानकारी अबिलम्व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण या तालुका विधिक सेवा समिति को दी जाएगी। जहॉ से एक अधिवक्ता तथा पैरालीगल वॉलिन्टियर तुरंत थाने मे जाकर गिरफ्तार व्यक्ति को थाने में ही निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करेंगें।
योजना के तहत प्रत्येक व्यक्ति को निःशुल्क विधिक सहायता के साथ यह जानने का अधिकार होगा कि, उसे किस अपराध में गिरफ्तार किया गया है। इसके अतिरिक्त पूछताछ के दौरान अपने अधिवक्ता से परामर्श करने का भी अधिकार व्यक्ति को होगा।
योजना के तहत यह भी अधिकार
गिरफ्तार व्यक्ति कौन सी जानकारी पुलिस को बताये और कौन सी नही इसकी भी पुरी स्वतंत्रता इस योजना में है। वही पुलिस अभिरक्षा में अमानवीय व्यवहार से संरक्षण हेतु भी इसमें कई प्रावधान किए गए है।
योजना में यह भी उपबन्ध किया गया है कि, यदि पुलिस द्वारा किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसके गिरफ्तारी की सूचना उसके बताये अनुसार परिजन को की जावेगी। इसके अतिरिक्त किसी विदेशी नागरिक को किसी अपराध में गिरफ्तार किया जाता है तो उसकी गिरफ्तारी की जानकारी उसके दूतावास को प्रदान की जावेगी। योजना में महिलाओं तथा कि किशोरों के लिए भी विशेष प्रावधान किये गये है।
वर्तमान मे उक्त योजना का लाभ अधिकांश लोगो को प्राप्त हो रहा है।

