सचिन शर्मा प्रदेश अध्यक्ष नगर निगम कर्मचारी महासंघ ने कहा कि यमुनानगर ओमप्रकाश व अन्य लोगों ने हरियाणा हाईकोर्ट में 35 याचिका दायर करते हुए नियमित करने की मांग की थी याचिका में कहां गया कि वह शासकीय विभाग में 10 साल से अधिक से अपनी सेवा दे रहे हैं लेकिन उनको 2003 की नीति आने के बाद भी नियमित नहीं किया गया लेकिन उनके कई साथियों एवं जूनियर को नियमित कर दिया गया याचिका करता ने कहा कि उसको भी नियमित किया जाए और लाभ दिया जाए याचिका करता का विरोध करते हुए हरियाणा सरकार ने कहा कि याचिकाकर्ताओं की भर्ती मंजूर पदों में नहीं हुई थी और आज भी वह मंजूर पदों पर काम नहीं कर रहे हैं इसलिए उनको नियमित नहीं किया जा सकता l

Highcourt Decision हाईकोर्ट जस्टिस एच एस सेटी ने सभी पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला सुनते हुए कहा कि यदि राज्य सरकार ने अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने के लिए नीति जारी की है तो प्रत्येक कर्मचारी के ऊपर इसे लागू किया जाना चाहिए भेदभाव नहीं होना चाहिए हाईकोर्ट ने याचिकाओं कर्ताओं को उनके जूनियर के नियमित होने की तिथि से नियमित करने का आदेश दिया है हरियाणा राज्य में अब जिस कर्मचारी की 10 साल से अधिक सर्विस हो जाएगी उस को नियमितीकरण का लाभ प्राप्त होगा मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन छत्तीसगढ़ में भी जिस अनियमित कर्मचारी का 10 साल से अधिक काम करते हो गया उन सबको नियमित किया जाए l

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