आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को पीएम मोदी की डिग्री पर टिप्पणी करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। इसका मतलब है कि संजय सिंह को मुकदमे का सामना करना होगा।  सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात की निचली अदालत के ट्रायल में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। इस मामले में संजय सिंह को गुजरात की अदालत समन जारी हुआ था जिसे रद्द करने की मांग को लेकर संजय सिंह सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे।

गुजरात हाईकोर्ट भी समन रद्द करने की मांग वाली संजय सिंह की याचिका खारिज कर चुका है। संजय सिंह को अब निचली अदालत में चल रहे मुकदमे का सामना करना होगा। गुजरात में अहमदाबाद की मेट्रोपोलिटन अदालत ने  संजय सिंह को पीएम मोदी की शैक्षणिक डिग्रियों के संबंध में उनके व्यंग्यात्मक और अपमानजनक बयानों पर मानहानि मामले में तलब किया था।

15 अप्रैल को होना है पेश
गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा दाखिल आपराधिक मानहानि की शिकायत पर निचली अदालत ने संजय सिंह को समन जारी किया था। निचली अदालत ने आपराधिक मानहानि के मामले में समन जारी कर संजय सिंह को पिछले साल 15 अप्रैल को पेश होने का आदेश दिया है।

दो अदालतों से खारिज हो चुकी है याचिका
मेट्रो कोर्ट के समन ऑर्डर के खिलाफ उन्होंने पहले पुनर्विचार याचिका लगाई थी जिसे सेशन कोर्ट ने खारिज कर दिया था।  बाद में सेशन कोर्ट से पुनर्विचार याचिका खारिज करने के फैसले के खिलाफ उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और वहां से भी याचिका खारिज हो गई थी। हाइकोर्ट मे भी उन्होंने मांग की थी कि सेशन कोर्ट का फैसला निरस्त किया जाए।

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