देश में लागू नए आईटी रूल्स को लेकर सरकार और कंपनियों के बीच एक समय विरोधाभास था. सरकार ने Twitter और अन्य कंपनियों को नए नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए चेतावनी भी दी थी. ये मामला दिल्ली हाईकोर्ट तक पहुंच गया था. दिल्ली हाईकोर्ट में शुक्रवार को नए आईटी रूल्स लागू किए जाने से संबंधित मामले में सुनवाई हुई.

केंद्र सरकार ने नए आईटी नियम 2021 लागू करने के संबंध में हलफनामा दाखिल किया है. दिल्ली हाईकोर्ट में केंद्र सरकार की ओर से दाखिल हलफनामे के मुताबिक सोशल मीडिया कंपनी Twitter ने भी नए नियमों का अनुपालन किया है. केंद्र सरकार ने कहा है कि Twitter ने तीन स्तरीय शिकायत निवारण अधिकारियों को बतौर कर्मचारी नियुक्त किया है, अस्थायी कार्यकर्ता के रूप में नहीं.

Twitter की ओर से भी दिल्ली हाईकोर्ट में बताया गया कि माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ने विनय प्रकाश को भारत में शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है. Twitter के मुताबिक चीफ कम्प्ल्यांस अधिकारी की जिम्मेदारी भी विनय प्रकाश को दी गई है. Twitter ने भी हाईकोर्ट में बताया है कि इसके अलावा शाहीन कामथ को नोडल अधिकारी के पद पर तैनात किया गया है.

 

Twitter की ओर से कोर्ट में दायर हलफनामे के मुताबिक इनकी नियुक्ति 4 अगस्त 2021 से प्रभावी है. गौरतलब है कि सरकार ने देश में नए आईटी रूल्स 2021 लागू किया था जिसके बाद तीन स्तरीय शिकायत निवारण अधिकारियों की नियुक्ति अनिवार्य हो गई थी. Twitter की ओर से नए आईटी नियमों के अनुपालन में लापरवाही पर केंद्र सरकार ने सख्त रुख भी अपनाया था.

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