आम आदमी पार्टी (आप) के पूर्व विधायक संदीप कुमार ने अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। कुमार ने दावा किया है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के मतदाता होने के नाते वह व्यक्तिगत रूप से इस बात से व्यथित हैं कि उनके केंद्र शासित प्रदेश का मुख्यमंत्री एक ऐसा व्यक्ति है जो पद संभालने में असमर्थ है।
यह भी कहा कि केजरीवाल न्यायिक हिरासत से कभी भी मुख्यमंत्री के रूप में कार्य नहीं कर सकते। याचिका में कहा गया है कि केजरीवाल संविधान के तहत दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यों को करने में असमर्थ हैं और इसलिए वह इस पद पर नहीं रह सकते।
21 मार्च को हुई थी दिल्ली सीएम की गिरफ्तारी
आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED ने दो घंटे की पूछताछ के बाद 21 मार्च की शाम दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। एजेंसी ने इसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश कर रिमांड ली थी। इसके बाद रिमांड अवधि खत्म होने पर ED ने एक अप्रैल को दिल्ली सीएम को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया। जहां से अदालत ने उन्हें 15 अप्रैल तक की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इसके बाद से दिल्ली सीएम को तिहाड़ जेल में रखा गया है।