बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में शनिवार से दशहरे का अवकाश लग जाएगा। 17 अक्टूबर तक अवकाश रहेगा। इस दौरान याचिकाओं पर सुनवाई नहीं होगी। नई याचिका दायर करने काम चलता रहेगा। रजिस्ट्रार जनरल कार्यालय में नई याचिका दायर करने के लिए अधिकारियों व कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। शनिवार नौ अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक हाई कोर्ट में दशहरा का अवकाश रहेगा।
न्यायालयीन कामकाज के संबंध में शीर्ष अदालत द्वारा जारी कैलेंडर के अनुसार नौ से 17 अक्टूबर तक दशहर का अवकाश घोषित किया गया है। 18 अगस्त को हाई कोर्ट खुलेगा। एक दिन बाद 19 व 20 को फिर अवकाश रहेगा। इस दौरान कामकाज बंद रहेगा। तकरीबन 15 दिनों तक हाई कोर्ट में याचिकाओं पर सुनवाई नहीं होगी। लंबे अवकाश के बाद 21 अक्टूबर से छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में कामकाज प्रारंभ होगा। इस दौरान नियमित रूप से कोर्ट लगेगी और याचिकाओं पर सुनवाई होगी।
जस्टिस तिवारी ने संभाला पदभार
शीर्ष अदालत के कालिजियम ने छग हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल दीपक तिवारी को हाई कोर्ट के नए जज के रूप में पदस्थापना आदेश जारी किया है। जस्टिस तिवारी के ओथ के लिए सुबह 10.30 बजे कार्यकारी चीफ जस्टिस प्रशांत मिश्रा के कोर्ट में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कार्यकारी चीफ जस्टिस ने नवनियुक्त जस्टिस तिवारी को ओथ दिलाई। ओथ की औपचारिकता के बाद जस्टिस तिवारी ने डिवीजन बेंच में याचिकाओं पर सुनवाई भी शुरू की। इस दौरान हाई कोर्ट के जजों के अलावा रजिस्ट्रार जनरल कार्यालय के न्यायालयीन अधिकारी व कर्मचारी,स्टेट बार कौंसिल के पदाधिकारी व वकीलों की मौजूदगी रही।