मुंबई: बॉम्बे हाई कोर्ट ने अभिनेता, प्रभावशाली व्यक्ति और फिटनेस उत्साही साहिल खान के खिलाफ एफआईआर से संबंधित लुक आउट सर्कुलर (एलओसी) को निलंबित कर दिया, जो माटुंगा पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था।
हाईकोर्ट ने उन्हें जांच में शामिल होने की सुविधा देने के लिए एलओसी (LOC) को रद्द कर दिया। न्यायालय ने राज्य के अधिकारियों को 8 अप्रैल, 2024 से 11 अप्रैल, 2024 तक एलओसी को निलंबित करने और खान को गिरफ्तार नहीं करने का निर्देश दिया क्योंकि वह जांच में शामिल होने के इच्छुक हैं।