सेलिब्रिटी शेफ कुणाल कपूर इस वक्त अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। दरअसल, कुछ समय पहले  कुणाल कपूर ने दिल्ली हाईकोर्ट में दायर याचिका में आरोप लगाया था कि उनकी पत्नी ने कभी भी उनके माता-पिता का सम्मान नहीं किया और वो हमेशा उन्हें अपमानित करती हैं। वहीं उनकी पत्नी ने भी उन पर अदालत को गुमराह करने के लिए झूठे आरोप लगाने का दावा किया था। उन्होंने ये आरोप लगाया था कि कुणाल ने उन्हें अंधेरे में रखा और तलाक लेने के लिए फर्जी कहानियां गढ़ीं। वहीं इस मामले में अब दिल्ली हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है।

कोर्ट ने सुनाया फैसला

हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट ने शेफ कुणाल कपूर को उनसे अलग रह रही पत्नी की गई क्रूरता के आधार पर तलाक की मंजूरी दे दी है। जी हां, हाई कोर्ट ने यह फैसला कपूर की अपील मंजूर करते हुए सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि कुणाल की पत्नी का आचरण ठीक नहीं है, उन्हें अपने पति की गरिमा की परवाह नहीं है और न ही उनके प्रति कोई सहानुभूति है। वहीं जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने फैसले में कहा कि यह कानून में साफ है कि यदि एक जीवनसाथी का दूसरे के प्रति इस तरह का स्वभाव है तो यह विवाह की मूल भावना का ही निरादर करती है और जब भी दो में से एक पार्टनर का ऐसा व्यवहार होता है, तो इसका फर्क उनके रिश्तों पर पड़ता है। ऐसे में उन्हें साथ रहने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता।

फैमिली कोर्ट ने कर दी थी याचिका खारिज

बता दें कि कुणाल ने तलाक की याचिका पहले फैमिली कोर्ट में लगाई थी। वहां से याचिका के खारिज होने के बाद हाईकोर्ट में मामले पर सुनवाई हुई।कोर्ट ने माना कि कुणाल और उनके परिवार को समाज में सम्मान नहीं मिला, लेकिन इसके बावजूद भी कुणाल ने अपने वैवाहिक जीवन को बचाने की कोशिश की। पत्नी के इस व्यवहार के बाद भी कुणाल ने उनके साथ फिर से रहने और जीवन बिताने का प्रयास किया। लेकिन फिर भी कुणाल की पत्नी नहीं बदली।

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